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Azamgarh News: फर्जी दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस लेने के आरोप में तीन लाइसेंस निलंबित

Sat, 24 Oct 2026 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:30 AM IST
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Three arms licenses suspended on charges of having been obtained using forged documents
फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों में जिला प्रशासन ने तीन शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 16 अक्तूबर 2026 को आदेश जारी कर मिर्जा अयाज बेग के दो और मो. इबराक खान के एक शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। संबंधित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया गया है।
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निजामाबाद थाना क्षेत्र के इस प्रकरण में संबंधित व्यक्तियों पर आपस में षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल कर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अन्य सरकारी लाभ लेने के संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
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मामले की गंभीरता और लोक शांति एवं सुरक्षा को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया।
निजामाबाद थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में मिर्जा अयाज बेग के खिलाफ धारा 61(2) बीएनएस के तहत आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। वहीं, प्राथमिकी और आयुध अधिनियम की धाराओं में दर्ज किया गया है।
यह मामला फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल कर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने और अन्य सरकारी लाभ लेने के आरोपों से संबंधित है। इसमें विवेचना जारी है। निलंबित लाइसेंसों में मिर्जा अयाज बेग, निवासी मिर्जापुर, थाना निजामाबाद का पिस्टल और राइफल का लाइसेंस शामिल है।

वहीं, मो. इबराक खान निवासी मिर्जापुर, थाना निजामाबाद और वर्तमान पता पाटलिपुत्र, थाना ओशिवारा, मुंबई, महाराष्ट्र का रिवाल्वर का लाइसेंस निलंबित किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में संबंधित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद को निर्देशित किया गया है।
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