सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   court news

Baghpat News: दो हमलावरों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Apr 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
court news
विज्ञापन
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गुराना गांव में राहुल पर हमले के आरोपी अमित उर्फ काला और नितिन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें चार हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
Trending Videos

गुराना गांव निवासी सुकमेंद्र ने 26 फरवरी को बड़ौत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा राहुल, अपने दोस्त रमन और मौसेरे भाई मनीष उर्फ मोनू के साथ खेत में पशुओं से फसल की रखवाली करने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नलकूप पर गांव के ही सोनू, राजू, अमित उर्फ काला और नितिन ने लाठी-डंडों और तमंचे की बटों से हमला कर दिया। इसके बाद राहुल को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इस मामले में अमित उर्फ काला और नितिन ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed