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Ballia News: दहेज हत्या के मामले में दोषी को मिली 10 साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 11:41 PM IST
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The culprit got 10 years imprisonment in dowry death case
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बलिया। दहेज उत्पीड़न व विवाहिता की हत्या के लगभग चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या -एक हरीश कुमार द्वितीय ने दोषी धीरज अग्रवाल को दस साल की कैद की सजा सुनाई है।
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रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के बजाजी मुहल्ला में दहेज की मांग नहीं होने पर ससुराल वालों ने 13 अप्रैल 2022 को विवाहिता की हत्या कर दी थी।
घटना के बाबत रसड़ा उतरपट्टी निवासिनी माया देवी पत्नी नारायणजी ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुरालियों ने बेटी की हत्या कर दी। मामले में चार साल से सुनवाई चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने ठोस गवाह और साक्ष्य पेश किए, जिससे यह साबित हुआ कि मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। अदालत ने दलीलों को सुननने के बाद आरोपी धीरज अग्रवाल को दोषी पाया। दस साल कैद की सजा के साथ ही 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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