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Banda News: आईटी एक्ट के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 27 को

Fri, 17 Jul 2026 11:28 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 11:28 PM IST
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Hearing in IT Act case could not be held, now on 27th
= लोगो अदातल से =
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- बहुचर्चित नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। बहुचर्चित नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में सह आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई गई। जेल से निलंबित जेई व फांसी की सजा पा चुके दोषी रामभवन की पेशी हुई। अदालत में सीबीआई के अधिवक्ता धारा सिंह मीणा व मुख्य गवाह बैंक प्रबंधक भी नहीं आए। न्यायालय ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की है।

सीबीआई ने नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े इस मामले में वर्ष 2020 में दिल्ली में इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के घर व कार्यालय में छापा मारकर नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो, फोटो, व तमाम अश्लील सामग्री बरामद की थी। इस पर सीबीआई ने चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन के साथ इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के खिलाफ दिल्ली में आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। सीबीआई ने यौन शोषण के अपराध में जेई रामभवन को गिरफ्तार कर बांदा न्यायालय में पेश कर जेल भेजा था। पूर्व में जेई रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी। अब इसमें आईटी एक्ट का मामला भी चल रहा है, जिसमें निलंबित जेई रामभवन व दिल्ली का इंजीनियर मोहम्मद आकिफ सह आरोपी हैं। दोनों पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर नाबालिगों की पोर्न वीडियो व अश्लील सामग्री को देश विदेश में बेचकर लाखों रुपये अवैध रूप से कमाए थे।
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