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Banda News: बीमा कंपनी को सात फीसद ब्याज सहित भुगतान का आदेश
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बांदा। वाहन स्वामी मनोज सिंह को चोरी हुई बोलेरो के बीमा क्लेम के लिए करीब 11 साल तक उपभोक्ता आयोग में संघर्ष करना पड़ा जिसके बाद उन्हें आखिरकार न्याय मिला है। उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को न केवल बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है, बल्कि 7 फीसद ब्याज और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिसंडा कस्बा निवासी मनोज सिंह ने 21 जून 2011 को एक बोलेरो कार खरीदी थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से वाहन का बीमा भी कराया था, जिसकी अवधि सात जून 2012 से छह जून 2013 तक थी। 25 अक्तूबर 2013 को मनोज सिंह के पिता, पूर्व चेयरमैन वैजनाथ सिंह उसी बोलेरो से लखनऊ में करहल विधायक सोवन सिंह यादव से मिलने गए थे। कार को आवास के बाहर खड़ा करके वे अंदर चले गए। जब दो-तीन घंटे बाद वे वापस लौटे तो बोलेरो चोरी हो चुकी थी। मनोज सिंह ने बीमा एजेंट और कंपनी से क्लेम के लिए दावा पेश किया। हालांकि बीमा कंपनी ने देर से जानकारी देने का बहाना बनाकर क्लेम को निरस्त कर दिया। मनोज सिंह ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
लंबी सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष राघवेंद्र और सदस्य गीतांजलि पीठ ने अपना फैसला सुनाया। बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह 45 दिन के भीतर पीड़ित मनोज सिंह को चार लाख 78 हजार रुपये की बीमा क्लेम राशि का भुगतान करे। साथ ही परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक सात फीसद वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आयोग ने मानसिक क्षति के एवज में दस हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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बिसंडा कस्बा निवासी मनोज सिंह ने 21 जून 2011 को एक बोलेरो कार खरीदी थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से वाहन का बीमा भी कराया था, जिसकी अवधि सात जून 2012 से छह जून 2013 तक थी। 25 अक्तूबर 2013 को मनोज सिंह के पिता, पूर्व चेयरमैन वैजनाथ सिंह उसी बोलेरो से लखनऊ में करहल विधायक सोवन सिंह यादव से मिलने गए थे। कार को आवास के बाहर खड़ा करके वे अंदर चले गए। जब दो-तीन घंटे बाद वे वापस लौटे तो बोलेरो चोरी हो चुकी थी। मनोज सिंह ने बीमा एजेंट और कंपनी से क्लेम के लिए दावा पेश किया। हालांकि बीमा कंपनी ने देर से जानकारी देने का बहाना बनाकर क्लेम को निरस्त कर दिया। मनोज सिंह ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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लंबी सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष राघवेंद्र और सदस्य गीतांजलि पीठ ने अपना फैसला सुनाया। बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह 45 दिन के भीतर पीड़ित मनोज सिंह को चार लाख 78 हजार रुपये की बीमा क्लेम राशि का भुगतान करे। साथ ही परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक सात फीसद वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आयोग ने मानसिक क्षति के एवज में दस हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।