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Barabanki News: माॅर्फीन तस्कर को दस साल की कठोर कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 07 Jun 2026 01:32 AM IST
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Morphine smuggler gets 10 years rigorous imprisonment
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बाराबंकी। माॅर्फीन की तस्करी में दोषी पाए जाने वाले अभियुक्त को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2016 में शहर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान जरमापुर थाना सतरिख निवासी ललित मोहन वर्मा उर्फ बुद्धू को 500 ग्राम माॅर्फीन के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह की अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त ललित मोहन वर्मा को सजा सुनाई।
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