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Barabanki News: मेगा विधिक शिविर की तैयारियां तेज, 22 को होगा आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 10 Feb 2026 01:42 AM IST
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बाराबंकी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, 22 फरवरी को वृहद मेगा विधिक जागरूकता सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को सिविल जज की अध्यक्षता में एक शिविर का आयोजन किया गया।
एडीआर भवन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता सिविल जज शिवानी रावत सचिव पूर्णकालिक ने की। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों तक कानूनी सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। शिविर में पैनल अधिवक्ताओं और पराविधिक स्वयंसेवकों (अधिकार मित्रों) को मेगा शिविर के बारे में जन-जन तक प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें प्रचार सामग्री भी वितरित की गई और निर्देश दिया गया कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस शिविर की जानकारी पहुंचाएं।
मध्यस्थता 2.0 अभियान पर जोर
शिविर में मध्यस्थता 2.0 अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत, पारिवारिक वाद, चेक बाउंस, बैंक संबंधी मामले, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य ऐसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिन्हें सुलह समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है। यह पहल न्याय प्रणाली पर बोझ कम करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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एडीआर भवन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता सिविल जज शिवानी रावत सचिव पूर्णकालिक ने की। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों तक कानूनी सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। शिविर में पैनल अधिवक्ताओं और पराविधिक स्वयंसेवकों (अधिकार मित्रों) को मेगा शिविर के बारे में जन-जन तक प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें प्रचार सामग्री भी वितरित की गई और निर्देश दिया गया कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस शिविर की जानकारी पहुंचाएं।
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मध्यस्थता 2.0 अभियान पर जोर
शिविर में मध्यस्थता 2.0 अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत, पारिवारिक वाद, चेक बाउंस, बैंक संबंधी मामले, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य ऐसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिन्हें सुलह समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है। यह पहल न्याय प्रणाली पर बोझ कम करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।