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Barabanki News: लापरवाही से चली गोली से हुई मौत पर दो साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 10 Jan 2026 01:22 AM IST
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बाराबंकी। देवा कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले लापरवाही से चली गोली के कारण हुई एक मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम की कोर्ट ने आरोपी गार्ड को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को दो साल की जेल के सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह राशि मृतक के पुत्र को दी जाएगी।
बहराइच जिले के सिंगौरी थाना रानीपुर निवासी गणपत सिंह देवा क्षेत्र में एक निजी सिक्योरिटी सर्विसेज में गार्ड की नौकरी करते थे। साथ में देवा के रेंडवारा गांव निवासी नौमीलाल भी सशस्त्र गार्ड की ड्यूटी करते थे। 29 सितंबर 2019 को गणपत सिंह के पुत्र सर्वेश सिंह ने पुलिस को बताया कि नौमीलाल अपनी बंदूक लोड करके पास में ही खड़े होकर दातून कर रहे थे। इस दौरान गणपत सिंह बंदूक उठाकर देखने लगे।
बंदूक वापस लेने की छीना झपटी में अचानक गोली चल गई और गणपत सिंह के चेहरे पर लगी। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी नौमीलाल को गैर इरादतन हुई मौत का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
मार्फीन तस्कर को दस साल की सजा
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-37 ने मार्फीन तस्करी के मामले में आरोपी तेगबहादुर सिंह को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जैदपुर थाने में चौदह साल पहले थाने तत्कालीन उपनिरीक्षक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने रामनगर के अमोली कला गांव निवासी तेगबहादुर सिंह उर्फ मिन्टू को तीन सौ ग्राम मार्फीन के साथ गिरफ्तार किया था। (संवाद)
केरोसीन की अवैध बिक्री में तीन साल की कैद
बाराबंकी। केरोसीन की अवैध बिक्री के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार मानते हुए तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 11 नवंबर 2010 को एसडीएम-सीओ ने सफदरगंज के सैदनपुर में सलीम उर्फ सालिक की दुकान पर छापा मारा था। इस दौरान दुकान में नीले रंग के केरोसीन की ब्रिकी होती मिली थी। स्टॉक परीक्षण में 70 लीटर नीला मिट्टी का तेल अधिक बरामद हुआ था। (संवाद)
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बहराइच जिले के सिंगौरी थाना रानीपुर निवासी गणपत सिंह देवा क्षेत्र में एक निजी सिक्योरिटी सर्विसेज में गार्ड की नौकरी करते थे। साथ में देवा के रेंडवारा गांव निवासी नौमीलाल भी सशस्त्र गार्ड की ड्यूटी करते थे। 29 सितंबर 2019 को गणपत सिंह के पुत्र सर्वेश सिंह ने पुलिस को बताया कि नौमीलाल अपनी बंदूक लोड करके पास में ही खड़े होकर दातून कर रहे थे। इस दौरान गणपत सिंह बंदूक उठाकर देखने लगे।
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बंदूक वापस लेने की छीना झपटी में अचानक गोली चल गई और गणपत सिंह के चेहरे पर लगी। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी नौमीलाल को गैर इरादतन हुई मौत का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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केरोसीन की अवैध बिक्री में तीन साल की कैद
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