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Bareilly News: मृतका के पांच साल के बेटे ने बताई सच्चाई, दहेज हत्या का आरोपी ससुर बरी
Sun, 02 Aug 2026 01:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Sun, 02 Aug 2026 01:33 AM IST
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने दहेज हत्या के आरोपी भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी हेतराम को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में अदालत ने मृतका के पांच साल के बेटे के बयान को अहम माना। मृतका के पति की जेल में बंद रहने के दौरान बीमारी से मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव खड़ौआ निवासी धर्मेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी बरखा गुप्ता की शादी 28 फरवरी 2017 को नरेश से की थी। शादी के बाद नरेश, उसकी बहन रामबेटी, पिता हेतराम दहेज के लिए बरखा को प्रताड़ित करने लगे। 29 जून 2023 को बरखा की हत्या कर दी। पुलिस ने नरेश और हेतराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए।
बचाव पक्ष की ओर से भी तीन गवाह पेश किए गए। इनमें सबसे अहम गवाही मृतका के बेटे ऋषि की रही। उसने अदालत को बताया कि घटना के समय वह पांच साल का था। जिस दिन उसकी मां की मृत्यु हुई, उस दिन वह स्कूल नही गया था। उसके पापा सुबह ही आचार बेचने चले गए थे। बाबा सुबह खेत पर चले गए। वह मम्मी के साथ घर पर था।
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ऋषि ने बताया कि मम्मी ने उसे बेड पर लिटा दिया और कहा कि तुम्हारे लिए झूला डाल दूं। फिर कुर्सी रखकर पंखे में चुनरी डाली और गले में फंदा लगा लिया। उससे कहा कि कुर्सी हटा दो। इससे उसकी मम्मी मर गईं। वह जोर-जोर से रोने लगा। दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसी गौतम किसी तरह खिड़की के रास्ते कमरे में आया। बाद में पुलिस आ गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेतराम को बरी दिया।
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एनडीपीएस एक्ट के दाे दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह ने भमोरा थाना क्षेत्र के गांव नौरंगपुर निवासी शाकिर हुसैन और आंवला थाना क्षेत्र के गांव बिलौरी निवासी भागीरथ को शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए 10-10 हजार रुपये जुर्माने और जेल में बिताई अवधि की सजा से दंडित किया है। शाकिर हुसैन को आठ नवंबर 2017 को पुलिस ने 300 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। भागीरथ को कैंट थाना पुलिस ने 24 जनवरी 2021 को 118 ग्राम अफीम के साथ वीरांगना चौक के पास से गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान दोनों ने अपना-अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और कम से कम सजा की अपील की थी।
गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को दो-दो साल की कैद
बरेली। स्पेशल जज अशोक कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को शनिवार को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव अमृता निवासी गोपाल, फतेहगंज पूर्वी कस्बा निवासी अवधेश पाठक, शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के गांव साहमपुर निवासी राजीव मिश्रा, योगेश मिश्रा शामिल हैं। फतेहगंज पूर्वी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शीशपाल सिंह यादव ने मार्च 2013 में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गैंगस्टर एक्ट में एक आरोपी बरी, दूसरे ने कबूला जुर्म
बरेली। स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी कैंट थाना क्षेत्र के चौबारी निवासी राजेश को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले के एक अन्य आरोपी देवरनियां थाना क्षेत्र के अभयपुर निवासी विक्रम को मार्च 2025 में फरार घोषित किया जा चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपुला बगिया निवासी राकेश उर्फ पतरा की मई 2009 में मौत के बाद पत्रावली अलग की जा चुकी है। कैंट थाना क्षेत्र के चौबारी का रहने वाला जितेंद्र जुलाई 2022 में जुर्म स्वीकार कर चुका है। चारों आरोपियों के खिलाफ बिशारतगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह यादव ने 29 सितंबर 2004 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बिजली चोरी में दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट रामानंद ने बिजली चोरी में दोषी शाही थाना क्षेत्र के म्यूड़ी बुजुर्ग निवासी छोटे खां पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में उसे 30 दिन जेल में रहना होगा। छोटे खां के घर विद्युत निगम की प्रवर्तन टीम ने 13 जनवरी 2017 को बिजली चोरी पकड़ी थी। उसका कनेक्शन बकाया में काटा गया था, इसके बाद भी वह कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल कर रहा था।
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भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव खड़ौआ निवासी धर्मेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी बरखा गुप्ता की शादी 28 फरवरी 2017 को नरेश से की थी। शादी के बाद नरेश, उसकी बहन रामबेटी, पिता हेतराम दहेज के लिए बरखा को प्रताड़ित करने लगे। 29 जून 2023 को बरखा की हत्या कर दी। पुलिस ने नरेश और हेतराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए।
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बचाव पक्ष की ओर से भी तीन गवाह पेश किए गए। इनमें सबसे अहम गवाही मृतका के बेटे ऋषि की रही। उसने अदालत को बताया कि घटना के समय वह पांच साल का था। जिस दिन उसकी मां की मृत्यु हुई, उस दिन वह स्कूल नही गया था। उसके पापा सुबह ही आचार बेचने चले गए थे। बाबा सुबह खेत पर चले गए। वह मम्मी के साथ घर पर था।
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ऋषि ने बताया कि मम्मी ने उसे बेड पर लिटा दिया और कहा कि तुम्हारे लिए झूला डाल दूं। फिर कुर्सी रखकर पंखे में चुनरी डाली और गले में फंदा लगा लिया। उससे कहा कि कुर्सी हटा दो। इससे उसकी मम्मी मर गईं। वह जोर-जोर से रोने लगा। दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसी गौतम किसी तरह खिड़की के रास्ते कमरे में आया। बाद में पुलिस आ गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेतराम को बरी दिया।
एनडीपीएस एक्ट के दाे दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह ने भमोरा थाना क्षेत्र के गांव नौरंगपुर निवासी शाकिर हुसैन और आंवला थाना क्षेत्र के गांव बिलौरी निवासी भागीरथ को शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए 10-10 हजार रुपये जुर्माने और जेल में बिताई अवधि की सजा से दंडित किया है। शाकिर हुसैन को आठ नवंबर 2017 को पुलिस ने 300 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। भागीरथ को कैंट थाना पुलिस ने 24 जनवरी 2021 को 118 ग्राम अफीम के साथ वीरांगना चौक के पास से गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान दोनों ने अपना-अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और कम से कम सजा की अपील की थी।
गैंगस्टर एक्ट में चार दोषियों को दो-दो साल की कैद
बरेली। स्पेशल जज अशोक कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को शनिवार को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव अमृता निवासी गोपाल, फतेहगंज पूर्वी कस्बा निवासी अवधेश पाठक, शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के गांव साहमपुर निवासी राजीव मिश्रा, योगेश मिश्रा शामिल हैं। फतेहगंज पूर्वी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शीशपाल सिंह यादव ने मार्च 2013 में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गैंगस्टर एक्ट में एक आरोपी बरी, दूसरे ने कबूला जुर्म
बरेली। स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी कैंट थाना क्षेत्र के चौबारी निवासी राजेश को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले के एक अन्य आरोपी देवरनियां थाना क्षेत्र के अभयपुर निवासी विक्रम को मार्च 2025 में फरार घोषित किया जा चुका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपुला बगिया निवासी राकेश उर्फ पतरा की मई 2009 में मौत के बाद पत्रावली अलग की जा चुकी है। कैंट थाना क्षेत्र के चौबारी का रहने वाला जितेंद्र जुलाई 2022 में जुर्म स्वीकार कर चुका है। चारों आरोपियों के खिलाफ बिशारतगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह यादव ने 29 सितंबर 2004 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बिजली चोरी में दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट रामानंद ने बिजली चोरी में दोषी शाही थाना क्षेत्र के म्यूड़ी बुजुर्ग निवासी छोटे खां पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में उसे 30 दिन जेल में रहना होगा। छोटे खां के घर विद्युत निगम की प्रवर्तन टीम ने 13 जनवरी 2017 को बिजली चोरी पकड़ी थी। उसका कनेक्शन बकाया में काटा गया था, इसके बाद भी वह कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल कर रहा था।