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शिक्षक एमएलसी चुनाव: बरेली में मतदान के दिन शराब की दुकानें रहेंगी बंद, डीएम ने जारी किया आदेश

Sun, 18 Oct 2026 12:14 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 18 Oct 2026 12:14 PM IST
सार

बरेली में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होगा। इस दिन जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने लोक शांति व्यवस्था के लिए यह आदेश जारी किया है। जिसके तहत देसी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। 

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Teacher MLC elections Liquor shops to remain closed on polling day in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

शिक्षक एमएलसी चुनाव के मतदान दिवस यानी 23 अक्तूबर को बरेली जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मतदान के दिन ड्राई डे घोषित करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, मतदान के दिन लोक शांति व्यवस्था के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। 

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इसके तहत देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों के साथ थोक अनुज्ञापनों, बार, सीएसडी डिपो, सैन्य और अर्द्धसैनिक कैंटीनों में मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री, आपूर्ति बंद रहेगी। मदिरा उत्पादक इकाइयों और डिस्टलरी से भी इस दिन मदिरा की बिक्री एवं आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। 
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चुनाव मैदान में हैं 17 प्रत्याशी  
बरेली-मुरादाबाद खंड से शिक्षक एमएलसी के चुनाव में 17 प्रत्याशी हैं। इसमें भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लों और सपा के हाजी दानिश अख्तर के अलावा 15 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। 27 अक्तूबर को मतगणना होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी की जानी है।

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वोट डालने के लिए पहचानपत्र जरूरी
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत मतदान के दौरान मतदाता को अपनी पहचान साबित करनी होगी। वोटर कार्ड न होने पर अन्य 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रीति जायसवाल के मुताबिक, मतदाता पहचानपत्र के विकल्प के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट मान्य होंगे। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, निजी औद्योगिक संस्थान से जारी सेवा पहचानपत्र दिखाया जा सकता है। सांसदों, विधायकों, पार्षदों को जारी सरकारी पहचानपत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के शैक्षिक संस्थान से जारी सेवा पहचानपत्र, विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। दिव्यांग मतदाता सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाणपत्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं। 

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