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Basti News: हाईवे पर चौकड़ी टोल बूथ तोड़ने के मामले में वाहन चालक दोषी

संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 09 May 2025 01:27 AM IST
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Driver found guilty of breaking Chowkdi toll booth on highway
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हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने चौकड़ी टोल बूथ पर एक वर्ष पहले टोल बैरियर तोड़ने के केस में गोरखपुर नगर निगम के वाहन चालक को दोषी करार दिया है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड की रकम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अर्थ दंड अदा न करने पर पांच दिन साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार, टोल प्लाजा के तत्कालीन मैनेजर संदीप सिंह मान ने छावनी पुलिस को तहरीर दी कि छह जून 2024 को गोरखपुर से अयोध्या जा रहे गोरखपुर नगर निगम के बिना नंबर प्लेट के वाहन के चालक फैज खान पुत्र रईस खान निवासी रामकोट मोहान थाना हसनगंज जनपद उन्नाव की लापरवाही से गेट नंबर एक पर टोल बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। बूथ का एक कर्मचारी चोटिल हो गया व लैपटॉप, मानीटर आदि क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस ने वाहन चालक फैज खान के विरुद्ध केस दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। संवाद
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