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Basti News: पांच गैंगस्टरों को सात साल की सजा, 20-20 हजार अर्थदंड

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 12:59 AM IST
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Five gangsters sentenced to seven years in prison and fined 20,000 each.
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि ने शुक्रवार को पांच गैंगस्टरों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न भरने पर सभी को डेढ़ साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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राजकुमार मद्धेशिया निवासी दीवानी कचहरी के पास कटरा कोतवाली, रामधनी चौधरी निवासी श्रवणपुर, थाना दुबौलिया, सुनील चौधरी निवासी ग्राम सगहा, थाना कप्तानगंज, सबरे आलम निवासी चितरगढ़िया व पुत्तेलाल निवासी चितरगढ़िया, थाना कप्तानगंज को सात-सात की सजा सुनाई गई है।
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कोर्ट को बताया गया कि 20 अगस्त 2018 को तत्कालीन थानेदार अरविंद कुमार शाही क्षेत्र में संदिग्धों व वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उपरोक्त पांचों का संगठित गिरोह है, गुर्गे गांजा की तस्करी करते हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया।
पुलिस के अनुसार, छानबीन में पता चला था कि गिरोह के गुर्गे आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी है। इसके बाद इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। पांच के खिलाफ विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर उपरोक्त सजा सुनाई।
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