फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Man sentenced to 10 years in prison for raping a minor

Basti News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Tue, 18 Aug 2026 01:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 10 years in prison for raping a minor
बस्ती। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनिल कुमार पुत्र राम भवन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। घटना 29 सितंबर 2017 की रात की है। वादी की करीब 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को गांव का ही अनिल कुमार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बेटी की तलाश के दौरान वादी ने आरोपी के परिजनों से पूछताछ की। आरोप है कि इस दौरान सुग्रीव, अजय और शीला ने वादी के साथ गाली-गलौज की और पीड़िता के बारे में जानकारी होने की बात कहते हुए उसे धमकाया।
विज्ञापन

वादी ने आरोप लगाया था कि प्रकाश, सियाराम और बहरैची भी पीड़िता को भगाने की साजिश में शामिल थे। इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अनिल कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने अनिल कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत और बहरैची के खिलाफ धारा 504 व 506 में आरोपपत्र दाखिल किया। अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उनकी नामजदगी गलत पाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अनिल कुमार को दोषी माना। इसके बाद न्यायाधीश ने उसे 10 वर्ष के कारावास और 25,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed