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Basti News: हत्या के नौ दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

Fri, 14 Aug 2026 11:52 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 11:52 PM IST
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Nine murder convicts sentenced to 10 years each
कलवारी। प्रथम अपर सत्र न्यायालय की ओर से छह वर्ष पूर्व हत्या में शामिल नौ लोगों को 10-10 वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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बता दें कि अंबिका प्रसाद निवासी धोबहट ने थाना कलवारी में नौ अगस्त 2020 को तहरीर दी थी। मारपीट के इस मामले में सिर पर प्रहार होने से राजेश यादव गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाद में मौत हो गई थी। पुलिस की विवेचना में नामजद आरोपी नीरज यादव, अवधेश, राम नारायन और राम गनेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न पाए जाने के कारण नाम मुकदमा से विलोपित कर दिया गया और फिर विवेचना में ही पुलिस ने हरफूल व चंद्रहास का नाम जोड़ा था। इसमें बचे आरोपी जगदीश, रमेश, हरफूल, गंगा प्रसाद व चंद्रहास के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वहीं, गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस की ओर से विलोपित किए गए चार आरोपियों को भी अपराध में शामिल होना पाया गया, जिसमें कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों को शुक्रवार को सजा सुनाई। संवाद
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