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Basti News: चीनी की जमाखोरी पर सख्ती, 15 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर रोक
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी की तैयारी तेज कर दी है। शासन के निर्देश पर इसके लिए तहसील स्तर पर समितियां गठित की गई हैं।
ये समितियां चीनी के स्टॉक का नियमित निरीक्षण और भौतिक सत्यापन करेंगी। गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने 14 अक्तूबर को इस विषय में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अनुपालन में सदर और हर्रैया तहसील के लिए समितियां बनाई गई हैं। बस्ती सदर तहसील में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी घनश्याम और राज्य कर अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जबकि, हर्रैया तहसील क्षेत्र में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मोहम्मद सईद के साथ राज्य कर अधिकारी को जिम्मा सौंपा गया है।
अपर जिलाधिकारी ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकेगा। वहीं, निर्धारित श्रेणी के बल्क कंज्यूमर्स को भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
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चीनी मिलों से निकासी के लिए जारी पाक्षिक रिलीज ऑर्डर की मात्रा का 45 प्रतिशत पहले सप्ताह में बेचने की अनिवार्यता भी तय की गई है। गठित समितियां निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेंगी, ताकि त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे।
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बस्ती। त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी की तैयारी तेज कर दी है। शासन के निर्देश पर इसके लिए तहसील स्तर पर समितियां गठित की गई हैं।
ये समितियां चीनी के स्टॉक का नियमित निरीक्षण और भौतिक सत्यापन करेंगी। गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने 14 अक्तूबर को इस विषय में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अनुपालन में सदर और हर्रैया तहसील के लिए समितियां बनाई गई हैं। बस्ती सदर तहसील में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी घनश्याम और राज्य कर अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जबकि, हर्रैया तहसील क्षेत्र में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मोहम्मद सईद के साथ राज्य कर अधिकारी को जिम्मा सौंपा गया है।
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अपर जिलाधिकारी ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकेगा। वहीं, निर्धारित श्रेणी के बल्क कंज्यूमर्स को भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
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चीनी मिलों से निकासी के लिए जारी पाक्षिक रिलीज ऑर्डर की मात्रा का 45 प्रतिशत पहले सप्ताह में बेचने की अनिवार्यता भी तय की गई है। गठित समितियां निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करेंगी, ताकि त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे।