ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने मंगलवार को दो मामलों में तहसीलदार भदोही को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उपभोक्ता आयोग की ओर से पारित आदेश का अनुपालन न कराए जाने से नाराज न्यायाधीश संजय कुमार डे ने तहसीलदार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर वसूली कराने का निर्देश दिया। कहा कि वसूली कराने के उपरांत कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।
जिला उपभोक्ता आयोग ने सुरियावां कोतवाली के अभिया गांव निवासी नरेन्द्र सिंह की ओर की कई शिकायत पर सुनवाई करते हुए नौ जुलाई 2025 को पीएम फसल बीमा कार्यालय रजपूरा के प्रभारी के खिलाफ आदेश जारी किया था। इसी तरह मेसर्स जायसवाल ब्रदर्स, मर्यादपट्टी की ओर से की शिकायत पर सीईपीसी चेयरमैन के खिलाफ 5 दिसंबर, 2024 को आदेश जारी किया था। दोनों ही मामलों में आयोग ने दो महीने के भीतर पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर आयोग की ओर से तहसीलदार भदोही को वसूली कराने का निर्देश दिया गया, लेकिन अब तक वसूली न कराए जाने से नाराज आयोग ने दोनों ही मामलों में तहसीलदार भदोही को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कहा कि मेसर्स जायसवाल ब्रदर्स मामले में 21 मई और अभिया निवासी नरेन्द्र सिंह के मामले में 15 मई तक वसूली कराकर कोर्ट को सूचित किया जाए। आयोग ने कहा कि पीएम फसल बीमा कार्यालय व सीईपीसी चेयरमैन की चल-अचल संपत्ति से वसूली कराकर पीड़ितों को भुगतान कराया जाए।
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