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Bhadohi News: शादी वाले घर को जुगाड़ से नहीं ओटीपी बताने पर मिलेगा गैस सिलिंडर
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मऊ। शादी वाले घर में गैस सिलिंडर का इंतजाम करना पहले जैसा आसान नहीं होगा। घरेलू सिलिंडर डिलीवरी पर ओटीपी व्यवस्था लागू हो जाने के कारण अब कॅमर्शियल सिलिंडर ही लेना होगा, जो सीधा लोगों की जेब पर असर डालेगा। वर्तमान में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलिंडर 1022 रुपये, 19 किलो का कॅमर्शियल सिलिंडर 3020 रुपये और पांच किलो का एक कॉमर्शियल सिलिंडर 836 रुपये में मिल रहा है। ईरान-इस्राइल युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। शिकायत मिली थी कि गैस एजेंसियां कालाबाजारी के लिए बुकिंग के बाद भी गैस सिलिंडर नहीं देती थीं। बुकिंग के अगले दिन ही डिलीवरी का मेसेज मिल जाता था, जिसके बाद वितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रित करने के लिए डिलीवरी ओटीपी सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के तहत बुकिंग के बाद उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। डिलीवरी बॉय को वही ओटीपी बताने पर ही सिलिंडर मिलेगा। इससे सिलिंडर की कालाबाजारी और फर्जी डिलिवरी पर रोक लगी है। त्योहार और शादी सीजन को देखते हुए जिला खाद्य एवं रसद विभाग ने इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी की एजेंसियों के साथ मिलकर पहले से ही तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी गैस एजेंसियों को शादी सीजन के लिए कॅमर्शियल सिलिंडरों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं।
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काम नहीं आएगा जुगाड़
अब तक शादियों में लोग 8 से 10 घरेलू सिलिंडर जुगाड़ करके या डीलर के यहां से लेकर काम चला लेते थे। नए नियम में यह संभव नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक या वैवाहिक कार्यक्रम में घरेलू सिलिंडर का उपयोग प्रतिबंधित है और पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। ऐसे में लोगों को 19 किलो या 5 किलो वाला कॅमर्शियल सिलिंडर लेना होगा। विभाग ने टेंट हाउस और कैटरर्स को भी पहले से बुकिंग करने को कहा है ताकि ऐन मौके पर किल्लत न हो।
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बिना ई-केवाईसी घरेलू गैस सिलिंडर पर चुकाना होगा कॅमर्शियल का दाम
जिन रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को 14.2 किलो के घरेलू सिलिंडर के लिए कॉमर्शियल की कीमत चुकानी पड़ेगी। शासन ने 2 अक्तूबर से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन त्योहार को देखते हुए अभी इसे टाल दिया गया है। ताकि बचे हुए लोग जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में भारत गैस, इंडेन, एचपी के 04 लाख 85 हजार 206 लोगों ने घरेलू गैस सिलिंडर का कनेक्शन लिया है। अब तक 4.4 लाख लोगों ने ई-केवाईसी करा ली है।
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ओटीपी सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया
जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ओटीपी सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया है। शादी के सीजन में कॅमर्शियल सिलिंडर की खपत बढ़ेगी, इसे देखते हुए सभी एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। जिले में पिछले सीजन की खपत को देखते हुए स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है। कालाबाजारी पर सख्त नजर रहेगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त भार बढ़ने वाला है। घरेलू सिलिंडर पर कॅमर्शियल का भुगतान करने का नियम 02 अक्तूबर से लागू होने वाला था।
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काम नहीं आएगा जुगाड़
अब तक शादियों में लोग 8 से 10 घरेलू सिलिंडर जुगाड़ करके या डीलर के यहां से लेकर काम चला लेते थे। नए नियम में यह संभव नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक या वैवाहिक कार्यक्रम में घरेलू सिलिंडर का उपयोग प्रतिबंधित है और पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। ऐसे में लोगों को 19 किलो या 5 किलो वाला कॅमर्शियल सिलिंडर लेना होगा। विभाग ने टेंट हाउस और कैटरर्स को भी पहले से बुकिंग करने को कहा है ताकि ऐन मौके पर किल्लत न हो।
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बिना ई-केवाईसी घरेलू गैस सिलिंडर पर चुकाना होगा कॅमर्शियल का दाम
जिन रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को 14.2 किलो के घरेलू सिलिंडर के लिए कॉमर्शियल की कीमत चुकानी पड़ेगी। शासन ने 2 अक्तूबर से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन त्योहार को देखते हुए अभी इसे टाल दिया गया है। ताकि बचे हुए लोग जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में भारत गैस, इंडेन, एचपी के 04 लाख 85 हजार 206 लोगों ने घरेलू गैस सिलिंडर का कनेक्शन लिया है। अब तक 4.4 लाख लोगों ने ई-केवाईसी करा ली है।
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ओटीपी सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया
जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ओटीपी सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया है। शादी के सीजन में कॅमर्शियल सिलिंडर की खपत बढ़ेगी, इसे देखते हुए सभी एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। जिले में पिछले सीजन की खपत को देखते हुए स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है। कालाबाजारी पर सख्त नजर रहेगी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त भार बढ़ने वाला है। घरेलू सिलिंडर पर कॅमर्शियल का भुगतान करने का नियम 02 अक्तूबर से लागू होने वाला था।