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Bhadohi News: आदेश का पालन न कराने पर वाराणसी तहसीलदार सदर को कारण बताओ नोटिस
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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने वाराणसी सदर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आदेश का अनुपालन न होने का कारण पूछा।
कोर्ट ने विपक्षी की अचल-अचल संपत्ति से वसूली करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने डीलर के खिलाफ बाइक की जगह चार पहिया वाहन का नंबर देने पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि अंजही मोहाल गोपीगंज निवासी सुनील कुमार उमर वैश्य ने तीन अक्तूबर 2023 को 88 हजार रुपये में बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल गोपीगंज के झिलियापुल के पास स्थित सिद्धिविनायक ऑटोमोबाइल के यहां से खरीदा।
डीलर ने उपभोक्ता को एक सप्ताह के भीतर वाहन का पंजीयन कराकर कागज देने का वादा किया। पीड़ित उपभोक्ता का आरोप था कि काफी दौड़ाने के बाद डीलर ने उन्हें एक नंबर दिया। जिसे लगाकर वह चल रहा था। इस बीच पुलिस ने पकड़कर वाहन के कागज मांगे। इस पर उसने कागज दिखाया तो पता चला कि जो नंबर प्लेट वाहन पर लगा है वह सेंट थॉमस स्कूल गोपीगंज के नाम से दर्ज एक चार पहिया वाहन का है।
इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे की पीठ ने 25 हजार क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय के साथ 35 हजार का जुर्माना लगाया था।
वहीं, 88 हजार रुपये भी छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से देने का आदेश दिया। इसको लेकर उपभोक्ता आयोग की ओर से तीन नोटिस जारी होने के बाद भी आदेश का अनुपालन न कराने पर आयोग ने बुधवार को तहसीलदार सदर वाराणसी को कारण बताओ नोटिस जारी की। वहीं, विपक्षी की चल-अचल संपत्ति से वसूली कर हर हाल में पीड़ित को धनराशि दिलाने का आदेश दिया।
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कोर्ट ने विपक्षी की अचल-अचल संपत्ति से वसूली करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने डीलर के खिलाफ बाइक की जगह चार पहिया वाहन का नंबर देने पर शिकायत दर्ज कराई थी। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि अंजही मोहाल गोपीगंज निवासी सुनील कुमार उमर वैश्य ने तीन अक्तूबर 2023 को 88 हजार रुपये में बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल गोपीगंज के झिलियापुल के पास स्थित सिद्धिविनायक ऑटोमोबाइल के यहां से खरीदा।
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डीलर ने उपभोक्ता को एक सप्ताह के भीतर वाहन का पंजीयन कराकर कागज देने का वादा किया। पीड़ित उपभोक्ता का आरोप था कि काफी दौड़ाने के बाद डीलर ने उन्हें एक नंबर दिया। जिसे लगाकर वह चल रहा था। इस बीच पुलिस ने पकड़कर वाहन के कागज मांगे। इस पर उसने कागज दिखाया तो पता चला कि जो नंबर प्लेट वाहन पर लगा है वह सेंट थॉमस स्कूल गोपीगंज के नाम से दर्ज एक चार पहिया वाहन का है।
इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे की पीठ ने 25 हजार क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये वाद व्यय के साथ 35 हजार का जुर्माना लगाया था।
वहीं, 88 हजार रुपये भी छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से देने का आदेश दिया। इसको लेकर उपभोक्ता आयोग की ओर से तीन नोटिस जारी होने के बाद भी आदेश का अनुपालन न कराने पर आयोग ने बुधवार को तहसीलदार सदर वाराणसी को कारण बताओ नोटिस जारी की। वहीं, विपक्षी की चल-अचल संपत्ति से वसूली कर हर हाल में पीड़ित को धनराशि दिलाने का आदेश दिया।