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Bhadohi News: गंगा में बालू खनन करने के दोषी पर कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
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ज्ञानपुर।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आशीष सिंह ने बुधवार को गंगा में बालू खनन के दोषी को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला साल 2021 का था। प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के कांगापुर निवासी प्रदीप कुमार उर्फ राजू को कोईरौना पुलिस ने साल 2021 में गंगा में बालू खनन के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके बाद जांच शुरू की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह ने अभियुक्त प्रदीप उर्फ राजू के जुर्म स्वीकार करने पर दोषी को न्यायालय में उठने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 30 दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
महिला से मारपीट के दोषी पर कोर्ट ने लगाया एक हजार का जुर्माना
ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को महिला से मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में दोषी पर कोर्ट ने एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोईरौना थाना क्षेत्र के मवैयाथान सिंह निवासी शोभनाथ ने साल 2013 में महिला को मारपीट कर घायल कर दिया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके शोभनाथ को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को महिला से मारपीट करने के मामले में दोषी पाया। अर्थदंड नहीं देने पर पांच दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आशीष सिंह ने बुधवार को गंगा में बालू खनन के दोषी को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला साल 2021 का था। प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के कांगापुर निवासी प्रदीप कुमार उर्फ राजू को कोईरौना पुलिस ने साल 2021 में गंगा में बालू खनन के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके बाद जांच शुरू की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह ने अभियुक्त प्रदीप उर्फ राजू के जुर्म स्वीकार करने पर दोषी को न्यायालय में उठने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 30 दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
महिला से मारपीट के दोषी पर कोर्ट ने लगाया एक हजार का जुर्माना
ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायाधीश अरिजीत सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को महिला से मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में दोषी पर कोर्ट ने एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोईरौना थाना क्षेत्र के मवैयाथान सिंह निवासी शोभनाथ ने साल 2013 में महिला को मारपीट कर घायल कर दिया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके शोभनाथ को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को महिला से मारपीट करने के मामले में दोषी पाया। अर्थदंड नहीं देने पर पांच दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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