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Bhadohi News: औराई के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार समेत 12 कोर्ट में तलब

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 02:10 AM IST
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The then SDM and Tehsildar of Aurai, along with 12 others, summoned to court
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ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत ने औराई के जाठी गांव में भूमिधरी जमीन पर बने दिव्यांग के प्रधानमंत्री आवास गिराने के आरोप में एसडीएम और तहसीलदार समेत 12 राजस्व एवं पुलिसकर्मियों को तलब किया है।
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सभी को 17 फरवरी 2026 को उपस्थित होने का आदेश दिया। सभी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पूर्व में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। औराई तहसील के जाठी, रामापुर गांव निवासी रविशंकर ने विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत में अपील दाखिल करते हुए बताया कि गांव में उसकी जमीन 50 वर्ष पूर्व उसके पिता के जमाने से है। जिस पर कच्चा मकान बनाकर रहते थे।
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तीन साल पहले उनकी बहू गीता देवी पत्नी रविन्द्र कुमार के नाम पर पीएम आवास आवंटित हुआ। जिसके बाद अपना पुश्तैनी कच्चा मकान गिराकर पक्का मकान बनवाया। इनके जमीन के पश्चिम तरफ गांव के ही सत्यदेव दूबे की जमीन है।
जिसकी चहारदीवारी उसने 10 साल पहले ही करा ली थी। आरोपी सत्यदेव ने राजस्व विभाग के द्वारा पैमाइश कराई। जिस पर लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि पीड़ित ने अभियुक्त के जमीन पर तीन फीट अतिक्रमण कर लिया है।
जिस पर बेदखली का आदेश जारी हुआ। आदेश के बाद 11 अक्तूबर 2023 को सभी मौके पर पहुंचे और तीन फीट की बजाय उनके पूरे पीएम आवास का ध्वस्त कर दिया और धमकी भी दी। पीड़ित ने बताया कि उसने ज्ञानपुर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की गई। कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया।
कोर्ट के आदेश पर पांच सितंबर 2024 में आरोपी सत्यदेव दुबे के अलावा औराई के तत्कालीन एसडीएम आकाश कुमार, तत्कालीन तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, तत्कालीन नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय के साथ राजस्व निरीक्षक बैकुंठ नाथ, लेखपाल सतीश जायसवाल, तत्कालीन एसआई धीरेन्द्र यादव, कांस्टेबल शंभूनाथ के साथ चार अन्य पुलिस व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
विवेचना के बाद विवेचक ने अंतिम आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके खिलाफ वादी ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्तगण को विचारण के लिए याचना की गई। न्यायाधीश डॉॅ. अमित वर्मा ने मामले में तत्कालीन एसडीएम समेत सभी 12 को कोर्ट में तलब किया।
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