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Bhadohi News: टॉप-10 अपराधी सहित 3 दोषियों को तीन साल 24 दिन की कैद

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 12:13 AM IST
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Three convicts, including a top-10 criminal, sentenced to three years and 24 days in prison
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संवाद न्यूज एजेंसी ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम लोकेश कुमार की अदालत ने शराब की दुकानों में चोरी करने के तीन दोषियों को तीन साल 24 दिन कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। तीन दोषियों में एक दोषी रामचंद्र मौर्या उर्फ नेता निवासी कोल्हुआ पांडेयपुर, सुरियावां है। जो जिले का टॉप-10 अपराधी है। वह गिरोह बनाकर शराब की दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरोह में उसके साथ रेहान उर्फ मुन्ना निवासी जगीगंज, मोहम्मद जीशान निवासी वार्ड नंबर आठ नहर के पास कस्बा घोसिया के साथ रामचंद्र मौर्या निवासी कटेवना, अनीश बिंद निवासी बड़ा कोयलरा, गोपीगंज शामिल हैं। ये गिरोह चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है।
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पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन साल 24 दिन की कैद व पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
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मंदिर में चोरी करने वाले दो दोषियों को तीन साल की सजा
ज्ञानपुर।
अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्र की अदालत ने प्राचीन मंदिर में चोरी करने वाले दो दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया। साल 2024 में 13 अगस्त की रात चोरों ने गोपीगंज कोतवाली के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर और प्रेम मंदिर सीखापुर से धातु की मूर्ति, घंटे व अन्य पूजा का सामान चोरी किया था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले दो आरोपी सोमारू उर्फ सोनी वनवासी निवासी सुरतापुर, छांही सारनाथ वाराणसी और मूलचंद निवासी गांधी को चोरी के सामान के साथ पकड़ा। पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों को मंदिरों से धातु की मूर्ति, घंटे व अन्य पूजा का सामान चोरी करने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को तीन साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कहा कि अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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