फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Husband sentenced to eight years and five months imprisonment in dowry death case

Bijnor News: दहेज हत्या में पति को आठ साल पांच माह के कारावास की सजा

Wed, 19 Aug 2026 01:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to eight years and five months imprisonment in dowry death case
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट कमलदीप ने अभियुक्त शहजाद को पत्नी की दहेज के लिए हत्या में दोषी पाया है और उसे आठ साल पांच महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकुल चौहान ने बताया कि थाना शेरकोट में देहरादून निवासी सलमा खातून में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसने अपनी बेटी निगहत परवीन की शादी 11 अगस्त 2014 को शहजाद अहमद पुत्र अब्दुल रब निवासी मोहल्ला शेरकोट के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया। मगर ससुराल वाले खुश नहीं थे, जो कि उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 10 अप्रैल 2018 की रात उसके दामाद शहजाद अहमद ने फोन करके कहा कि कल तक मुझे पांच लाख रुपये पहुंचा दो वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इसके बाद 11 अप्रैल को वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो बेटी निगहत मृत पड़ी हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उधर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अभियोजन और पुलिस ने मजबूत तरीके से केस की पैरवी की। अब अदालत ने शहजाद अहमद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed