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VB-G RAM G: बदायूं में राज्यमंत्री गुलाब देवी बोलीं- 125 दिन रोजगार की गारंटी से बदलेगी गांवों की तस्वीर

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 12 Jan 2026 04:12 PM IST
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सार

बदायूं जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर वीबी-जी राम जी योजना पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए ग्रामीण रोजगार अधिनियम से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। विकास को नई गति मिलेगी। 

Minister Gulab Devi said that the guarantee of 125 days of employment will transform of the villages
प्रेसवार्ता में राज्यमंत्री गुलाब देवी, विधायक व भाजपा नेता - फोटो : संवाद
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विस्तार
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बदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) पर राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए रोजगार गारंटी को पहले से अधिक मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि गांव का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्यधारा से जुड़े और उसे सम्मानजनक रोजगार के साथ स्थायी आजीविका मिले। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी रोजगार को अधिकार का रूप देता है। यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। यह विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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125 दिनों के रोजगार की गारंटी
गुलाब देवी ने बताया कि नए अधिनियम के तहत प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण श्रमिक को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुवाई और कटाई के मौसम में लगभग 60 दिनों तक अन्य कार्यों को संतुलित रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश समय पर कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है तो श्रमिकों को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि कोई भी श्रमिक असुरक्षित न रहे। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मजदूरी भुगतान व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है। अब मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के बजाय प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा।

'भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश'
प्रभारी मंत्री ने बताया कि नए अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित मोबाइल मॉनिटरिंग, डिजिटल उपस्थिति, रीयल टाइम डाटा प्रणाली, रीयल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड और अनिवार्य सामाजिक ऑडिट जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुधरेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम गांवों में रोजगार, पारदर्शिता और विश्वास का नया वातावरण तैयार करेगा तथा ग्रामीण विकास की गति को तेज करेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की यह पहल गांव के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और सम्मान पहुंचाने का कार्य करेगी। 

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