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Bulandshahar News: चार वर्ष की मासूम से छेड़छाड़ के दोषी को छह साल की सजा
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गाजियाबाद। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 2020 में सिहानी गेट थानाक्षेत्र में चार साल की मासूम से छेड़खानी के आरोपी अली खान को दोषी ठहराते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए भी पारित किए हैं।
विशेष लाेक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि सिहानी गेट थाने में 24 सितंबर 2020 को चार साल की बच्ची के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ 22 सितंबर को अली खान ने गलत काम किया है। घटना के समय बच्ची आरोपी की दुकान से सामान लेने गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज किया और अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सिहानी गेट पुलिस ने मामले में 23 नवंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष पाक्सो अदालत के न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अली खान को दोषी ठहराते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई है।
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विशेष लाेक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि सिहानी गेट थाने में 24 सितंबर 2020 को चार साल की बच्ची के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ 22 सितंबर को अली खान ने गलत काम किया है। घटना के समय बच्ची आरोपी की दुकान से सामान लेने गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज किया और अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सिहानी गेट पुलिस ने मामले में 23 नवंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष पाक्सो अदालत के न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अली खान को दोषी ठहराते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई है।
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