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Chandauli News: पेट्रोल-डीजल व गैस की जमाखोरी की तो कार्रवाई

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 01:36 AM IST
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Action will be taken if there is hoarding of petrol, diesel and gas.
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चंदौली। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने जिले में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईंधन की कृत्रिम किल्लत पैदा करने या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर संबंधित पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों को ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में पंप या एजेंसी पर ‘जीरो स्टॉक’ का बोर्ड नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कृत्रिम अभाव पैदा करने या जमाखोरी की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली या तय मात्रा से कम ईंधन देने की शिकायत को भी दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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जिलाधिकारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का फायदा उठाकर अनुचित लाभ कमाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस और नायरा एजेंसी के क्षेत्रीय समन्वयकों को भी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को तेल कंपनियों से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए जिले में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी द्वारा मनमानी की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
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