फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Six-year prison sentence for molesting a minor

Chitrakoot News: नाबालिग से छेड़खानी में छह साल की कैद

Fri, 23 Oct 2026 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Six-year prison sentence for molesting a minor
चित्रकूट। नाबालिग को बहला कर छेड़खानी में दोषी बंधू को अपर सत्र न्यायाधीश ने छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आठ हजार का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

भरतकूप थानाक्षेत्र की महिला ने 15 मई 2025 को सूचना दी थी कि आरोपी बंधू ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला कर उसके साथ छेड़खानी की है। पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर राज कमल ने साक्ष्य संकलन कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। विवेचक ने 25 मई को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने आरोपी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)

---------------
कच्ची शराब के दोषी पर जुर्माना
चित्रकूट। आबकारी अधिनियम के दोषी पप्पू यादव को सिविल जज ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 25 सौ रुपये का जुर्माना लगाया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी अश्विनी उपाध्याय ने सरधुआ थाना में दर्ज कच्ची शराब के मामले की सुनवाई करते हुए अर्की गांव निवासी आरोपी पप्पू यादव को दोषी पाया था, जिस पर शुक्रवार को सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed