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Etah News: सात साल पुराने मारपीट के मामले में दो दोषियों पर जुर्माना

Fri, 14 Aug 2026 12:23 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 14 Aug 2026 12:23 AM IST
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Fine imposed on two convicts in a seven-year-old assault case.
एटा। सात साल पुराने मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने दो दोषियों को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
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मारहरा थाना क्षेत्र का यह मामला सितंबर 2017 का है। हिम्मतपुर काकामई निवासी व्यक्ति ने मारहरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही डैनी उर्फ धर्मेंद्र और राघवेंद्र उर्फ नीटू ने उसके, उसकी पत्नी और पुत्र के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन शाखा ने भी मामले से जुड़े साक्ष्यों और तथ्यों को मजबूती से रखा। मामले में 12 अगस्त को एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने डैनी उर्फ धर्मेंद्र और राघवेंद्र उर्फ नीटू को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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