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Etawah News: एनडीपीएस में एक को 10 साल की सजा व एक लाख जुर्माना

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2026 12:20 AM IST
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One person was sentenced to 10 years in prison and fined Rs 1 lakh under the NDPS Act.
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इटावा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोर्ट सुनीता शर्मा ने चार साल पुराने मामले में दोषी सुमित उर्फ कन्नू को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, कोर्ट को जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त काटनी होगी।
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इकदिल थाने में तैनात तत्कालीन एसआई अवधेश कुमार टीम के साथ 26 मार्च 2021 को ग्वालियर बाईपास पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक लाल बाइक पर सवार दो युवकों को पकड़ा गया। तलाशी में उनके पास से तमंचा, कारतूस के अलावा 220 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मोनू उर्फ मयंक गौतम निवासी जय भारत कॉलोनी व सुमित कश्यप उर्फ कन्नू निवासी सती मोहल्ला कोतवाली बताया। पूछताछ में दोनों ने एक लूट की वारदात करना भी स्वीकार किया।
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पुलिस ने कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुमित को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। वहीं, सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी मयंक की पहली जनवरी को मौत हो चुकी है।
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