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Firozabad News: जमानत खारिज, पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 26 Nov 2025 11:41 PM IST
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सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
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फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा एका थाना पुलिस के साथ मिलकर पकड़े गए मिलावटी पेट्रोल-डीजल के अंतरराज्यीय रैकेट के पांचों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट में हुई उनकी बेल (जमानत) पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश सुनाया।
पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से आरोपियों को जेल भेजने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को जेल में दाखिल करा दिया। एसटीएफ और एका पुलिस ने 14 नवंबर को फिरोजाबाद के चंद्रा फिलिंग स्टेशन पर छापेमारी कर मिलावटी तेल सप्लाई करते हुए टैंकर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड कन्हैया लाल वार्ष्णेय, निवासी सासनी गेट, अलीगढ़, टैंकर चालक पवन गिरी निवासी रंगपुर, थाना सलेमपुर, बुलंदशहर, सद्दाम निवासी वीजा कॉलोनी, बुलंदशहर, चंद्र विजय निवासी जेडा, थाना एका (पेट्रोल पंप संचालक) और सर्वेश कुमार निवासी रसीदपुर सहसवान, थाना ज़ाकिर नगर, बदायूं शामिल थे।
इन सभी को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें पिछली बार अग्रिम जमानत मिल गई थी। एक थाना इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि आरोपियों की रेगुलर जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। साथियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया।
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पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से आरोपियों को जेल भेजने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को जेल में दाखिल करा दिया। एसटीएफ और एका पुलिस ने 14 नवंबर को फिरोजाबाद के चंद्रा फिलिंग स्टेशन पर छापेमारी कर मिलावटी तेल सप्लाई करते हुए टैंकर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड कन्हैया लाल वार्ष्णेय, निवासी सासनी गेट, अलीगढ़, टैंकर चालक पवन गिरी निवासी रंगपुर, थाना सलेमपुर, बुलंदशहर, सद्दाम निवासी वीजा कॉलोनी, बुलंदशहर, चंद्र विजय निवासी जेडा, थाना एका (पेट्रोल पंप संचालक) और सर्वेश कुमार निवासी रसीदपुर सहसवान, थाना ज़ाकिर नगर, बदायूं शामिल थे।
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इन सभी को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें पिछली बार अग्रिम जमानत मिल गई थी। एक थाना इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि आरोपियों की रेगुलर जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। साथियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया।