सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Bail rejected, all five accused sent to jail in judicial custody

Firozabad News: जमानत खारिज, पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 26 Nov 2025 11:41 PM IST
विज्ञापन
Bail rejected, all five accused sent to jail in judicial custody
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
विज्ञापन
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा एका थाना पुलिस के साथ मिलकर पकड़े गए मिलावटी पेट्रोल-डीजल के अंतरराज्यीय रैकेट के पांचों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट में हुई उनकी बेल (जमानत) पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश सुनाया।
Trending Videos


पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से आरोपियों को जेल भेजने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों को जेल में दाखिल करा दिया। एसटीएफ और एका पुलिस ने 14 नवंबर को फिरोजाबाद के चंद्रा फिलिंग स्टेशन पर छापेमारी कर मिलावटी तेल सप्लाई करते हुए टैंकर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड कन्हैया लाल वार्ष्णेय, निवासी सासनी गेट, अलीगढ़, टैंकर चालक पवन गिरी निवासी रंगपुर, थाना सलेमपुर, बुलंदशहर, सद्दाम निवासी वीजा कॉलोनी, बुलंदशहर, चंद्र विजय निवासी जेडा, थाना एका (पेट्रोल पंप संचालक) और सर्वेश कुमार निवासी रसीदपुर सहसवान, थाना ज़ाकिर नगर, बदायूं शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन सभी को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें पिछली बार अग्रिम जमानत मिल गई थी। एक थाना इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि आरोपियों की रेगुलर जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। साथियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed