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नवविवाहिता के शरीर को गर्म चाकू से दागा फिर घर से निकाला
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गोंडा के करनैलगंज में नवविवाहिता का जलाया गया पैर।
- फोटो : GONDA

गोंडा। दहेज के लिए एक नवविवाहिता को उसके पति व सास, ससुर ने प्रताड़ित करने के साथ-साथ उसे जलाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके बदन को गर्म चाकू से जलाया गया। पीड़िता गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। यही नहीं ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया है। वह अपने मायके में रह कर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगा रही है।
कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम गौरवा खुर्द निवासी धनीराम का आरोप है कि बेटी राधा देवी का विवाह तीन वर्ष पहले थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम जफरापुर के मजरा बरइन पुरवा निवासी सुनील कुमार से किया था। शादी के बाद से दहेज के लिए उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा और घर से निकाला गया।
कई बार पंचायत से उसे ससुराल भेजा गया। महिला का कहना है कि सुनील धमकी देता रहा कि उसका घर व प्लाट दिल्ली में और उमरी बेगमगंज में है। वह अपने पिता से कार या फिर दो लाख रुपये मंगवा कर दे तभी घर में रहने देंगे। इसी बात पर 9 सितंबर को उसे मारापीटा गया।
जिसकी शिकायत पीड़िता ने उमरी बेगमगंज थाने में किया। पुलिस ने धारा 323, 504 के तहत एनसीआर दर्ज कर लिया और समझा-बुझाकर उसे फिर ससुराल भेज दिया। उसके पति, सास व ससुर ने रात में उसके हाथ पैर बांधकर जलाने का प्रयास किया। जिसका विरोध करने व शोर मचाने पर उसे गर्म चाकू से उसके शरीर को जलाया गया और घर से भगा दिया गया। वह किसी तरह अपने भाई को फोन करके बुलाकर अपने मायके चली गई है।
धनीराम का कहना है कि उसकी बेटी ने उमरी बेगमगंज थाने में तहरीर दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थानाध्यक्ष उमरी बेगमगंज का कहना है कि एक बार एनसीआर दर्ज की जा चुकी है, और महिला को मायके भेज दिया गया था। दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को हल कराया जा रहा है।
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कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम गौरवा खुर्द निवासी धनीराम का आरोप है कि बेटी राधा देवी का विवाह तीन वर्ष पहले थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के ग्राम जफरापुर के मजरा बरइन पुरवा निवासी सुनील कुमार से किया था। शादी के बाद से दहेज के लिए उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा और घर से निकाला गया।
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कई बार पंचायत से उसे ससुराल भेजा गया। महिला का कहना है कि सुनील धमकी देता रहा कि उसका घर व प्लाट दिल्ली में और उमरी बेगमगंज में है। वह अपने पिता से कार या फिर दो लाख रुपये मंगवा कर दे तभी घर में रहने देंगे। इसी बात पर 9 सितंबर को उसे मारापीटा गया।
जिसकी शिकायत पीड़िता ने उमरी बेगमगंज थाने में किया। पुलिस ने धारा 323, 504 के तहत एनसीआर दर्ज कर लिया और समझा-बुझाकर उसे फिर ससुराल भेज दिया। उसके पति, सास व ससुर ने रात में उसके हाथ पैर बांधकर जलाने का प्रयास किया। जिसका विरोध करने व शोर मचाने पर उसे गर्म चाकू से उसके शरीर को जलाया गया और घर से भगा दिया गया। वह किसी तरह अपने भाई को फोन करके बुलाकर अपने मायके चली गई है।
धनीराम का कहना है कि उसकी बेटी ने उमरी बेगमगंज थाने में तहरीर दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थानाध्यक्ष उमरी बेगमगंज का कहना है कि एक बार एनसीआर दर्ज की जा चुकी है, और महिला को मायके भेज दिया गया था। दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को हल कराया जा रहा है।