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Gonda News: ट्रेन में चोरी के दोषी को 15 माह की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 24 Feb 2026 11:45 PM IST
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Man sentenced to 15 months in prison for train theft
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गोंडा। सितंबर 2024 में पोरबंदर एक्सप्रेस में हुई चोरी के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। सितंबर 2024 में एक महिला ने जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि ट्रेन में उनका पर्स चोरी हो गया, जिसमें मोबाइल फोन और सात हजार रुपये नकद थे। विवेचना के दौरान जीआरपी ने रहमत अली उर्फ राजू और बलराम चौहान को आरोपी बनाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम (पूर्वोत्तर रेलवे) अभिनव यादव ने आरोपी बलराम चौहान को दोषमुक्त कर दिया। रहमत अली को दोषी ठहराते हुए 15 महीने के साधारण कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)
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