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Hapur News: 17 स्कूलों की फीस वृद्धि में अनियमितता, 15 दिन में करेंगे वापस
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 08 May 2025 11:00 PM IST
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हापुड़। जिले के 17 निजी स्कूलों ने छात्रों से गलत तरीके से फीस वसूली है, शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में डीएम ने इन स्कूलों को 15 दिन के अंदर बच्चों की फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ की अधिनियम के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिकतम 8.96 फीसदी इजाफा करने के निर्देश दिए।
डीएम अभिषेक पांडेय ने बैठक में अधिनियम पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल अधिनियम के अनुसार प्रति वर्ष फीस में पांच फीसदी और सीपीआई को जोड़कर ही फीस वृद्धि करेगा। डीआईओएस ने बताया कि इस वर्ष सीपीआई 3.98 फीसदी है। ऐसे में स्कूल अधिकतम 8.98 फीसदी ही फीस बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल पांच साल तक यूनिफार्म नहीं बदल सकते और न ही अभिभावकों को किसी एक दुकान से इन्हें खरीदने के लिए बाध्य करेंगे। किताब खरीदने के लिए भी एक ही दुकान पर जाने को बाध्य नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है कि बहुत से स्कूल छात्रों को होमवर्क करने के लिए भी स्कूल की नाम छपी कॉपियां अपने यहीं से देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। स्कूलों को तत्काल ही इस पर नियंत्रण लगाना होगा।
स्कूलों को 15 दिन के अंदर अपनी फीस को समिति से सत्यापित कराने के बाद वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर अधिनियम अनुसार कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूलों पर प्रथम कार्रवाई एक लाख का जुर्माना, दूसरी कार्रवाई में पांच लाख का जुर्माना और तीसरी कार्रवाई में मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान समिति में शामिल डीआईओएस डॉ.विनीता, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सीए, अभिभावक संघ, स्कूल प्रतिनिधि समेत सात सदस्य शामिल रहे।
17 स्कूलों की फीस में मिली है अनियमितता
शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में 17 स्कूलों की फीस में अनियमितता मिली है। उन्हें 15 दिन के अंदर बढ़ाकर ली फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूलों को जागरूक किया है। आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी। - अभिषेक पांडेय, डीएम।
किताब, यूनिफार्म के लिए नहीं करेंगे बाध्य-
शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि किताब, यूनिफार्म के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे। शुल्क निर्धारण भी तय किया गया है, अभिभावक समिति में शिकायत कर सकते हैं। - डॉ.विनीता, डीआईओएस।
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डीएम अभिषेक पांडेय ने बैठक में अधिनियम पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल अधिनियम के अनुसार प्रति वर्ष फीस में पांच फीसदी और सीपीआई को जोड़कर ही फीस वृद्धि करेगा। डीआईओएस ने बताया कि इस वर्ष सीपीआई 3.98 फीसदी है। ऐसे में स्कूल अधिकतम 8.98 फीसदी ही फीस बढ़ा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल पांच साल तक यूनिफार्म नहीं बदल सकते और न ही अभिभावकों को किसी एक दुकान से इन्हें खरीदने के लिए बाध्य करेंगे। किताब खरीदने के लिए भी एक ही दुकान पर जाने को बाध्य नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है कि बहुत से स्कूल छात्रों को होमवर्क करने के लिए भी स्कूल की नाम छपी कॉपियां अपने यहीं से देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। स्कूलों को तत्काल ही इस पर नियंत्रण लगाना होगा।
स्कूलों को 15 दिन के अंदर अपनी फीस को समिति से सत्यापित कराने के बाद वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर अधिनियम अनुसार कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूलों पर प्रथम कार्रवाई एक लाख का जुर्माना, दूसरी कार्रवाई में पांच लाख का जुर्माना और तीसरी कार्रवाई में मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान समिति में शामिल डीआईओएस डॉ.विनीता, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सीए, अभिभावक संघ, स्कूल प्रतिनिधि समेत सात सदस्य शामिल रहे।
17 स्कूलों की फीस में मिली है अनियमितता
शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में 17 स्कूलों की फीस में अनियमितता मिली है। उन्हें 15 दिन के अंदर बढ़ाकर ली फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूलों को जागरूक किया है। आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी। - अभिषेक पांडेय, डीएम।
किताब, यूनिफार्म के लिए नहीं करेंगे बाध्य-
शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि किताब, यूनिफार्म के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे। शुल्क निर्धारण भी तय किया गया है, अभिभावक समिति में शिकायत कर सकते हैं। - डॉ.विनीता, डीआईओएस।