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Hapur News: प्लॉट दिलाने के नाम पर दपंती से छह लाख रुपये हड़पे
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 08 May 2025 10:54 PM IST
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हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चमरी में प्लॉट दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी कर दपंती से छह लाख तीन हजार रुपये हड़प लिए। एसपी के आदेश पर पुलिस ने दो महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पिलखुवा के मोहल्ला सर्वोदयनगर निवासी कोमल गोयल ने बताया कि उनके पति कपिल गोयल ने मोहल्ले के ही प्रॉपर्टी डीलर बॉबी मित्तल से हापुड़ में एक प्लॉट खरीदने की बात कही थी। आरोपी बॉबी ने उनकी व उनके पति की मुलाकात बाबूराम, चंद्रप्रकाश व रीनू निवासी गांव अयादनगर जूनुब से कराई थी। आरोपियों ने मोहल्ला चमरी में एक प्लॉट जोकि देवेंद्र कुमार निवासी मोहल्ला चमरी ने सात अक्तूबर 2024 को रीनू के नाम बैनामा करने की बात उनसे कही थी। आरोपियों ने बैनामे की प्रतिलिपि व देवेंद्र की फर्द और खतौनी उन्हें दिखाई थी। उनकी बातों पर विश्वास करके वह और उनके पति इस प्लॉट को खरीदने के लिए तैयार हो गए। सात जनवरी 2025 को पांच लाख रुपये के चेक व एक लाख तीन हजार रुपये नकद प्राप्त कर रीनू ने इस प्लॉट का बैनामा उनके नाम कर दिया था। इसके बाद वह व उनके पति मोहल्ला चमरी स्थित प्लॉट पर कब्जे लेने के लिए गए थे। आसपास के लोगों ने इस प्लॉट को किसी और का बताया था। जानकारी करने पर उन्हें पता चला कि यह प्लॉट आरोपी देवेंद्र का नहीं है बल्कि उसका खसरा नंबर 506 में नाम दर्ज है। इसका लाभ उठाकर देवेंद्र ने विभिन्न फर्जी बैनामे रीनू व उसकी मां लक्ष्मी आदि के नाम कर रखे हैं। सभी आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी कर उनके नाम प्लॉट का फर्जी बैनामा कराया है।
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेश पर बॉबी मित्तल, बाबूराम, चंद्रप्रकाश, देवेंद्र, रीनू व उसकी मां लक्ष्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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पिलखुवा के मोहल्ला सर्वोदयनगर निवासी कोमल गोयल ने बताया कि उनके पति कपिल गोयल ने मोहल्ले के ही प्रॉपर्टी डीलर बॉबी मित्तल से हापुड़ में एक प्लॉट खरीदने की बात कही थी। आरोपी बॉबी ने उनकी व उनके पति की मुलाकात बाबूराम, चंद्रप्रकाश व रीनू निवासी गांव अयादनगर जूनुब से कराई थी। आरोपियों ने मोहल्ला चमरी में एक प्लॉट जोकि देवेंद्र कुमार निवासी मोहल्ला चमरी ने सात अक्तूबर 2024 को रीनू के नाम बैनामा करने की बात उनसे कही थी। आरोपियों ने बैनामे की प्रतिलिपि व देवेंद्र की फर्द और खतौनी उन्हें दिखाई थी। उनकी बातों पर विश्वास करके वह और उनके पति इस प्लॉट को खरीदने के लिए तैयार हो गए। सात जनवरी 2025 को पांच लाख रुपये के चेक व एक लाख तीन हजार रुपये नकद प्राप्त कर रीनू ने इस प्लॉट का बैनामा उनके नाम कर दिया था। इसके बाद वह व उनके पति मोहल्ला चमरी स्थित प्लॉट पर कब्जे लेने के लिए गए थे। आसपास के लोगों ने इस प्लॉट को किसी और का बताया था। जानकारी करने पर उन्हें पता चला कि यह प्लॉट आरोपी देवेंद्र का नहीं है बल्कि उसका खसरा नंबर 506 में नाम दर्ज है। इसका लाभ उठाकर देवेंद्र ने विभिन्न फर्जी बैनामे रीनू व उसकी मां लक्ष्मी आदि के नाम कर रखे हैं। सभी आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी कर उनके नाम प्लॉट का फर्जी बैनामा कराया है।
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सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेश पर बॉबी मित्तल, बाबूराम, चंद्रप्रकाश, देवेंद्र, रीनू व उसकी मां लक्ष्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।