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Hathras News: दुष्कर्म की कोशिश में आरोपी को सात साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Fri, 27 Feb 2026 02:31 AM IST
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अपर सत्र न्यायालय पंचम ने 10 साल पुराने दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके दो भाइयों को मारपीट के आरोप में परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला 23 मार्च 2015 का है। पीड़िता का आरोप था कि उसके पति का अपने सौतेले भाइयों से विवाद चल रहा था। वे घर में नहीं रहने दे रहे थे। पुलिस के हस्तक्षेप से उन्हें रहने के लिए एक कमरा मिल गया था। महिला का आरोप है कि 23 मार्च को आरोपी सतीश उनके कमरे में घुस आया और उनसे गलत हरकत करने लगा। एक की जगह दो कमरे दिलाने का आश्वासन देते हुए आरोपी ने दुष्कर्म की कोशिश की।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी, उसके दो भाई व पिता ने मारपीट की थी। कोर्ट के आदेश के बाद प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके पिता व दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के बीच पिता की मृत्यु हो गई। तीनों आरोपियों का ट्रायल चल रहा था।
बुधवार को दोनों पक्षों की दलील, गवाह व सबूतों के आधार पर एडीजे पंचम विजय कुमार तृतीय ने सतीश को दुष्कर्म की कोशिश व मारपीट के आरोप में दोषी करार दिया। उसे सात साल की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड व मारपीट में एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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मामला 23 मार्च 2015 का है। पीड़िता का आरोप था कि उसके पति का अपने सौतेले भाइयों से विवाद चल रहा था। वे घर में नहीं रहने दे रहे थे। पुलिस के हस्तक्षेप से उन्हें रहने के लिए एक कमरा मिल गया था। महिला का आरोप है कि 23 मार्च को आरोपी सतीश उनके कमरे में घुस आया और उनसे गलत हरकत करने लगा। एक की जगह दो कमरे दिलाने का आश्वासन देते हुए आरोपी ने दुष्कर्म की कोशिश की।
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विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी, उसके दो भाई व पिता ने मारपीट की थी। कोर्ट के आदेश के बाद प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके पिता व दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के बीच पिता की मृत्यु हो गई। तीनों आरोपियों का ट्रायल चल रहा था।
बुधवार को दोनों पक्षों की दलील, गवाह व सबूतों के आधार पर एडीजे पंचम विजय कुमार तृतीय ने सतीश को दुष्कर्म की कोशिश व मारपीट के आरोप में दोषी करार दिया। उसे सात साल की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड व मारपीट में एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
