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Jalaun News: महिला की हत्या में प्रेमी को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Fri, 09 May 2025 12:38 AM IST
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Lover gets life imprisonment for killing woman
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उरई (जालौन)। महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में प्रेमी को जनपद न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने हत्यारे पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना वर्ष 2024 के होली के दिन की है।
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आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने आटा थाना पुलिस को 27 मार्च 2024 को उसकी पत्नी खेत में मटर की फसल की मड़ाई थ्रेसर से कराने गई थी। उसके साथ बकरिया भी थी। उसने भी मटर की मड़ाई कराई और इसके बाद वह पहले मटर लेकर घर चला गया। उसके पीछे बकरियां भी आ गई लेकिन उसकी पत्नी घर नहीं पहुंची। इस पर वह पत्नी को तलाशते हुए पहुंचा तो उसने पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनी। पत्नी बचाव के लिए चिल्ला रही थी।
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जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि जितेंद्र उर्फ लंगड़ के हाथ में कुल्हाडी है। फिर उसने पत्नी पर कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर कई बार वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर घटना वाली रात को ही आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया था कि उसके महिला से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब वह खेत से लौटकर आ रही थी तो रास्ते में उससे रुपये की मांग करने लगी। कहासुनी होने पर उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जितेंद्र को जेल भेज दिया और उसके खिलाफ कोर्ट में 31 जुलाई 2024 को चार्जशीट दाखिल कर दी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूताें के आधार पर जिला जज अचल सचदेव ने जितेंद्र उर्फ लंगड़ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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