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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को दस साल की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jun 2026 11:36 PM IST
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Youth sentenced to ten years in prison for raping a teenage girl.
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उरई। कुठौंद थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं मामले में सहआरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।


कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 31 मई 2021 की सुबह करीब तीन बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। इसी दौरान कानपुर देहात के अकबरपुर के मोहल्ला कालीगंज निवासी वीरू उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी किशोरी का कोई पता नहीं चल सका।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने शंकरपुर चौकी के पास से आरोपी युवक और किशोरी को खोज लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि 30 मई 2021 की रात वीरू और उसका बहनोई छोटू उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। दोनों उसे दूर ले गए, जहां वीरू ने मंदिर में शादी करने का नाटक किया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहे।
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पुलिस ने किशोरी के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए। बाद में न्यायालय में पेशी के दौरान किशोरी ने आरोपी वीरू की पहचान करते हुए कहा कि उसी ने उसके साथ घटना की थी। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद अदालत में ट्रायल चला। सुनवाई के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपी वीरू को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। वहीं सह आरोपी छोटू को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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