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Jalaun News: मारपीट कर अपमानित करने में युवक को दो साल की कैद
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उरई। पांच साल पहले गांव में रंजिश को लेकर मारपीट कर अपमानित करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने युवक को दो साल की कैद सुनाई है। साथ ही दोषी पर चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
कालपी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कांशीराम कालोनी निवासी गोरी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके पति को कस्बे के ही कांशीराम कालोनी व हाल पता आलमपुर निवासी इक़रार उर्फ मामू ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मौके से भाग गया था। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ सात मई 2020 को मारपीट एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 20 मई 2020 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार का जुर्माना लगाया।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा कांशीराम कालोनी निवासी गोरी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके पति को कस्बे के ही कांशीराम कालोनी व हाल पता आलमपुर निवासी इक़रार उर्फ मामू ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मौके से भाग गया था। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ सात मई 2020 को मारपीट एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 20 मई 2020 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार का जुर्माना लगाया।
