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Jaunpur News: सुहेलदेव व पूविवि से संबद्ध कॉलेजों में नौकरी के नाम पर 41 लोगों से एक करोड़ से ज्यादा की ठगी
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जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध महाविद्यालयों में नौकरी दिलाने के नाम पर 41 लोगों से 1.03 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर लाइन बाजार थाने में आरोपी पिता अश्वनी सिंह व पुत्र प्रशांत कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अश्वनी सिंह खुद को पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर तैनात बताता था, जबकि प्रशांत कुमार इंजीनियर के पद पर तैनात है।
सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के खजुरा निवासी बृजभूषण ने अपर सत्र न्यायाधीश/एससी-एसटी की कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दाखिल किया था। शिकायतकर्ता बृजभूषण की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक वह परास्नातक और बेरोजगार हैं। दिसंबर 2020 में उनकी मुलाकात अश्वनी सिंह निवासी लवायन थाना खुटहन, वर्तमान निवासी जज काॅलोनी, गायत्री प्रज्ञा मंडल के पास सिविल लाइन रोड से हुई। आरोप है कि अश्वनी सिंह ने उसके अलावा कई और लोगों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में लिपिक व चपरासी की नौकरी दिलाने की बात कही। इसके एवज में हर व्यक्ति से लगभग दो-दो लाख रुपये खर्च आने की बात कही। कहा कि पहले कुछ पैसे शुरुआत में देने पड़ेंगे। इसके बाद बाकी धीरे-धीरे करके पैसा देना होगा। सभी अश्वनी की बातों में आ गए। किसी ने नगद तो किसी ने अकाउंट में पैसे भेजे।
वर्ष 2023 में अश्वनी सिंह सेवानिवृत्त हो गया। नौकरी न लगने पर पीड़ित व अन्य 41 लोग पैसा वापस करने के लिए पिता-बेटे पर दबाव बनाने लगे। पुलिस में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। लाइन बाजार थानाध्यक्ष सतीश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पिता और बेटे ने 41 लोगों से नौकरी के नाम पर 1.03 करोड़ रुपये की ठगी की है। विवेचना की जा रही है।
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सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के खजुरा निवासी बृजभूषण ने अपर सत्र न्यायाधीश/एससी-एसटी की कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दाखिल किया था। शिकायतकर्ता बृजभूषण की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक वह परास्नातक और बेरोजगार हैं। दिसंबर 2020 में उनकी मुलाकात अश्वनी सिंह निवासी लवायन थाना खुटहन, वर्तमान निवासी जज काॅलोनी, गायत्री प्रज्ञा मंडल के पास सिविल लाइन रोड से हुई। आरोप है कि अश्वनी सिंह ने उसके अलावा कई और लोगों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में लिपिक व चपरासी की नौकरी दिलाने की बात कही। इसके एवज में हर व्यक्ति से लगभग दो-दो लाख रुपये खर्च आने की बात कही। कहा कि पहले कुछ पैसे शुरुआत में देने पड़ेंगे। इसके बाद बाकी धीरे-धीरे करके पैसा देना होगा। सभी अश्वनी की बातों में आ गए। किसी ने नगद तो किसी ने अकाउंट में पैसे भेजे।
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वर्ष 2023 में अश्वनी सिंह सेवानिवृत्त हो गया। नौकरी न लगने पर पीड़ित व अन्य 41 लोग पैसा वापस करने के लिए पिता-बेटे पर दबाव बनाने लगे। पुलिस में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। लाइन बाजार थानाध्यक्ष सतीश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पिता और बेटे ने 41 लोगों से नौकरी के नाम पर 1.03 करोड़ रुपये की ठगी की है। विवेचना की जा रही है।