सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Four people, including three brothers, were sentenced to eight years in prison.

Jaunpur News: तीन सगे भाइयों समेत चार को आठ-आठ साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:58 PM IST
विज्ञापन
Four people, including three brothers, were sentenced to eight years in prison.
विज्ञापन
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पशुपतिनाथ मिश्रा की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र के सोंगर गांव में तीन साल पहले लाठी डंडे, रॉड व रंभा से मारकर वादी के भाई की गैर इरादतन हत्या किए जाने के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। दोषियों में से प्रत्येक पर 6000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
Trending Videos

घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई मोहम्मद नाजिम ने दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि 23 नवंबर 2022 को 12 बजे दिन में उनके गांव के मोहम्मद कासिब, मोहम्मद ताबिस, मोहम्मद साजिद पुत्रगण सुहेल अहमद व उनके बहनोई मोहम्मद मोअज्जम पुरानी रंजिश में भाई मोहम्मद तालिब व हासमी को लाठी-डंडे, राॅड व रंभा से जानलेवा हमला करके मारने-पीटने लगे। दोनों भाई भागकर घर में गए तो चारो आरोपियों ने घर में घुसकर दोनों भाइयों को मारा-पीटा।इससे मोहम्मद तालिब बेहोश हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। मोहम्मद तालिब की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बीएचयू रेफर किया। जहां इलाज के दौरान मोहम्मद तालिब की मौत हो गई। पुलिस ने वी विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed