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Jaunpur News: दहेज हत्या में पति, सास और पड़ोसी को उम्रकैद

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 12:02 AM IST
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Husband, mother-in-law and neighbour get life imprisonment in dowry murder case
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र मवई निवासी दहेज हत्या के दोषी पति इमरान, सास रेहाना को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया।

साथ ही पड़ोसी चुन्नी बेगम को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास से 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना की आधी धनराशि वादी की माता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया।
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वादी मुकदमा अब्दुल रईस निवासी मलगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ ने खेतासराय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उन्होंने अपनी बहन अंजुम का निकाह इमरान के साथ 31 दिसंबर 2017 को किया। शादी में उसके पिता ने उपहार स्वरूप में काफी सामान दिया था, लेकिन इमरान और उसकी मां रेहाना दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे।
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पीड़ित ने बहन के घर पर जाकर कई बार समझाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 13 मई 2018 दिन में तीन बजे पति इमरान, सास रेहाना, पड़ोस की चुन्नी देवी ने दहेज के लिए अंजुम को मारा पीटा और दहेज की मांग पूरी न होने पर शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिए और सोधी अस्पताल लेकर गए। वहां से सदर हॉस्पिटल जौनपुर भर्ती कराया जहां पर अंजुम की मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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