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Jaunpur News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

Fri, 17 Jul 2026 01:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 01:47 AM IST
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Two convicts sentenced to 10 years each in a culpable homicide case.
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रुपाली सक्सेना की अदालत ने 15 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी राममिलन और राकेश राजभर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक रामफेर की पत्नी मंजू देवी को दिए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र के कलापुर गांव में 8 सितंबर 2011 की रात शराब के ठेके के पास नशे में रामफेर और पड़ोसी राममिलन के बीच विवाद हो गया था।
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बाद में राममिलन, राकेश तथा दो अन्य आरोपित रामफेर के घर पहुंचे और उसे बाहर निकालकर हॉकी व डंडों से पीटा। बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी मंजू देवी और अन्य ग्रामीणों के साथ भी मारपीट की गई।
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गंभीर रूप से घायल रामफेर को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राममिलन और राकेश को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले के दो अन्य आरोपित प्रवीण और करिया के घटना के समय अवयस्क होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। संवाद
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