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Jhansi: जमीन खरीदना हुआ महंगा, तीन से 10 फीसदी तक बढ़े सर्किल रेट, सवा दो साल बाद दरों में हुआ इजाफा

संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 21 Jan 2026 08:45 AM IST
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सार

सर्किल रेट की दरें प्रभावी करने से पहले लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई थीं। सिर्फ पांच लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सभी शिकायतों का निस्तारण करने के बाद सर्किल रेट लागू किया गया है।

Jhansi: Buying land has become expensive, circle rates have increased
सदर तहसील, झांसी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झांसी में सवा दो साल बाद सर्किल रेट में इजाफा हुआ है। जिला प्रशासन ने तीन से 10 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़ा दिया है। ऐसे में जमीन खरीदना अब और महंगा हो गया है। वहीं, कई मौजे ऐसे भी हैं, जहां सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
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जिन मौजों में बैनामों में बाजारू कीमत से प्रतिफल मूल्य (तय दरों से अधिक कीमत में जमीन खरीदना) ज्यादा है, वहीं अधिक सर्किल रेट बढ़ाया गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय ने बताया कि गढ़मऊ, पठेश्वर, मैरी, अठौंदना, पाली पहाड़ी, लहरगिर्द, दिगारा, दुनारा और दौन आदि में 10 फीसदी सर्किल रेट बढ़ गया है। इसके अलावा दिम्रौनी, बरुआसागर, जौरी बुजुर्ग, जौरी खुर्द में भी सर्किल रेट में 10 फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे पहले सात सितंबर 2023 में सर्किल रेट बढ़ाया गया था। सर्किल रेट की दरें प्रभावी करने से पहले लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई थीं। सिर्फ पांच लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सभी शिकायतों का निस्तारण करने के बाद सर्किल रेट लागू किया गया है।
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जहां नई कॉलोनी प्रस्तावित, वहां नहीं बढ़े सर्किल रेट
मुस्तरा, टाकोरी, पिछोर में सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया है। यहां आवास विकास परिषद की नई कॉलोनी प्रस्तावित हैं। अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण में पाया गया कि इन मौजों में दरें बाजारू कीमत के समतुल्य हैं इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा भी कुछ अन्य जगहों पर सर्किल रेट में वृद्धि नहीं हुई है।

तहसीलवार यह है स्थिति

तहसील सर्किल रेट में वृद्धि
मऊरानीपुर आठ से नौ फीसदी
मोंठ आठ से नौ फीसदी
टहरौली सात से आठ फीसदी
गरौठा पांच से दस फीसदी
सदर आठ से दस फीसदी
(नोट: ये औसतन आंकड़ा है। तहसीलों में किसी-किसी मौजा में सर्किल रेट कम भी हो सकते हैं।)


10 नई कॉलोनियां जुड़ीं, मौजूदा दर से 25 फीसदी वृद्धि कर देय होगी स्टांप ड्यूटी
निबंधन विभाग के सब रजिस्ट्रार सुभाष चंद्र जेडीए एप्रूव्ड 10 नई कॉलोनियाें को भी सर्किल रेट का हिस्सा बनाया गया है। जिन मौजे में ये कॉलोनियां स्थित हैं, उनकी मौजूदा दर से 25 फीसदी वृद्धि कर स्टांप ड्यूटी देय होगी। ऐसे में इन विकसित कॉलोनियों में घर या भूखंड खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।


औद्योगिक भूखंड की खरीद पर भी मिलेगी छूट
जनपद में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक स्थापित होने वाले औद्योगिक संस्थानों के लिए अकृषक भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के लिए तय दर में 30 फीसदी कम करके किया जाएगा। वहीं, इससे अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक संस्थानों अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए अकृषक भूखंडों का मूल्यांकन एक हजार वर्ग मीटर तक तो यही रहे, उसके अतिरिक्त जो भूमि होगी उसका मूल्यांकन 50 फीसदी की कमी कर किया जाएगा।
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