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kanpur dehat : नाबालिग के अपरहण में भाई को सात और बहन व एक अन्य को पांच-पांच साल का कारावास
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कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र में सात साल पहले नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में भाई-बहन समेत तीन लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है। सभी पर अर्थदंड भी लगाया है।
गजनेर के एक गांव निवासी नाबालिग 16 अक्तूबर 2015 को घर का सामान लेने गई थी। उसी समय भरतपुर पियासी निवासी उमाकांत, बहन मंजू देवी व परिवार के पुत्तूलाल की मदद से उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
मामले की रिपोर्ट नाबालिग की मां ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के पास से नाबालिग को खोज लिया था। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी।
शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी उमाकांत को सात साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मंजू देवी व पुत्तूलाल को पांच-पांच साल के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार कटियार ने बताया कि अर्थदंड न अदा करने पर उमाकांत को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं पुत्तूलाल व मंजू देवी को छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

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गजनेर के एक गांव निवासी नाबालिग 16 अक्तूबर 2015 को घर का सामान लेने गई थी। उसी समय भरतपुर पियासी निवासी उमाकांत, बहन मंजू देवी व परिवार के पुत्तूलाल की मदद से उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
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मामले की रिपोर्ट नाबालिग की मां ने दर्ज करवाई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के पास से नाबालिग को खोज लिया था। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी।
शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी उमाकांत को सात साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मंजू देवी व पुत्तूलाल को पांच-पांच साल के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार कटियार ने बताया कि अर्थदंड न अदा करने पर उमाकांत को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं पुत्तूलाल व मंजू देवी को छह माह अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।