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यूपी: सिविल जज की मां की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में नया खुलासा, धोखाधड़ी कर जमीन का दोबारा बैनामा कर दिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, घाटमपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 26 Sep 2021 12:06 AM IST
सार
कानपुर देहात के एक सिविल कोर्ट के जज की मां विभा त्रिपाठी निवासी किदवई नगर, कानपुर ने वर्ष 2005 में तहसील क्षेत्र के पतारा गांव में गाटा संख्या 3891 में करीब सवा चार बीघा भूमि का बैनामा कराया था। जिसका दाखिल खारिज भी उनके नाम पर है।
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इसी भूमि का हुआ फर्जी बैनामा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
घाटमपुर में सिविल जज की मां की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में शनिवार को नया खुलासा हुआ। धोखाधड़ी कर जमीन का दोबारा बैनामा कर दिया गया। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। नए खरीदार भी किदवई नगर के ही रहने वाले हैं।
तहसीलदार कार्यालय के बैनामा रजिस्टर में 20 सितंबर 2021 को उक्त भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन हुआ है। इसी दिन ही जज की मां की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उन्होंने 15 सितंबर को पुलिस से शिकायत की थी। ऐसे में इन पांच दिनों के बीच खेल किए जाने की आशंका है।
कानपुर देहात के एक सिविल कोर्ट के जज की मां विभा त्रिपाठी निवासी किदवई नगर, कानपुर ने वर्ष 2005 में तहसील क्षेत्र के पतारा गांव में गाटा संख्या 3891 में करीब सवा चार बीघा भूमि का बैनामा कराया था। जिसका दाखिल खारिज भी उनके नाम पर है।
15 सितंबर को विभा त्रिपाठी को जानकारी हुई कि उनके फर्जी दस्तावेज लगाकर 13 जनवरी 2021 को अज्ञात महिला द्वारा भूमि का बैनामा करा लिया गया है। जिस पर उन्होंने अज्ञात महिला समेत बैनामा कराने वाले पारसनाथ शर्मा निवासी रामबाग, अनुराग सिंह चंदेल निवासी हर्षनगर, संदीप कुमार निवासी गौरिया तिलसहरी बुजुर्ग कानपुर नगर के अलावा गवाह राजकरन निवासी शिवनगर, चकेरी व मानवेंद्र सिंह निवासी शिवपुरी पटेल नगर, हरजेंदर नगर कानपुर और दस्तावेज लेखक प्रदीप शुक्ला के खिलाफ 20 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था।
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तहसीलदार कार्यालय के बैनामा रजिस्टर में 20 सितंबर 2021 को उक्त भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन हुआ है। इसी दिन ही जज की मां की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उन्होंने 15 सितंबर को पुलिस से शिकायत की थी। ऐसे में इन पांच दिनों के बीच खेल किए जाने की आशंका है।
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कानपुर देहात के एक सिविल कोर्ट के जज की मां विभा त्रिपाठी निवासी किदवई नगर, कानपुर ने वर्ष 2005 में तहसील क्षेत्र के पतारा गांव में गाटा संख्या 3891 में करीब सवा चार बीघा भूमि का बैनामा कराया था। जिसका दाखिल खारिज भी उनके नाम पर है।
15 सितंबर को विभा त्रिपाठी को जानकारी हुई कि उनके फर्जी दस्तावेज लगाकर 13 जनवरी 2021 को अज्ञात महिला द्वारा भूमि का बैनामा करा लिया गया है। जिस पर उन्होंने अज्ञात महिला समेत बैनामा कराने वाले पारसनाथ शर्मा निवासी रामबाग, अनुराग सिंह चंदेल निवासी हर्षनगर, संदीप कुमार निवासी गौरिया तिलसहरी बुजुर्ग कानपुर नगर के अलावा गवाह राजकरन निवासी शिवनगर, चकेरी व मानवेंद्र सिंह निवासी शिवपुरी पटेल नगर, हरजेंदर नगर कानपुर और दस्तावेज लेखक प्रदीप शुक्ला के खिलाफ 20 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था।
इस बीच आरोपियों द्वारा दूसरी पार्टी को जमीन का बैनामा करने की बात सामने आई है। उप निबंधन कार्यालय के अभिलेखों में बैनामा नंबर- 5844 में कानपुर के नारायण प्रापर्टीज के प्रोपराइटर श्रीराम गुप्ता पुत्र राम नारायण गुप्ता निवासी एस ब्लॉक यशोदा नगर, सत्य नारायण निवासी यशोदा नगर व राजेश कुमार मिश्रा पुत्र प्रभु दयाल मिश्रा निवासी एल ब्लॉक यशोदानगर व अंश भट्ट पुत्र पुरुषोत्तम भट्ट निवासी के ब्लॉक किदवई नगर को खरीदार दर्शाया गया है। जिसमें गवाही नौबस्ता, खाड़ेपुर निवासी अंकुर कुशवाहा पुत्र रामप्रकाश व विनीत शुक्ला पुत्र नारायण शुक्ला निवासी किशन विहार, नौबस्ता ने दी है।
जज की मां की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के बाद दोबारा दूसरी पार्टी को बैनामा किए जाने की जानकारी नहीं है। यह जानकारी सब रजिस्ट्रार ही दे पाएंगे। उनके यहां कृषि भूमि के बैनामा की प्रतियां करीब पंद्रह दिन में डाक द्वारा आती है। जो कार्यालय के रजिस्टर रिकार्ड दर्ज होता है। मामले को सोमवार को दिखवाएंगे। - विनीत कुमार, तहसीलदार घाटमपुर
