सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Bypoll on May 5; Administration on Alert to Ensure Fair Voting

Kushinagar News: उपचुनाव पांच मई को, निष्पक्ष मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Bypoll on May 5; Administration on Alert to Ensure Fair Voting
विज्ञापन
फाजिलनगर/पडरौना। नगर पंचायत फाजिलनगर अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशन में निर्वाचन की सभी तैयारियां तेज कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जनपद में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी माहौल में संपन्न हो सके। नगर पंचायत फाजिलनगर के उप चुनाव के लिए मतदान पांच मई को होगा। मैदान में चार प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
Trending Videos



निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों के वाहन उपयोग पर विशेष नियंत्रण रखा गया है। प्रत्येक उम्मीदवार को प्रचार के लिए केवल एक वाहन की अनुमति होगी, जिसका परमिट रिटर्निंग अधिकारी जारी करेंगे। वाहन पर परमिट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। वाहन में चालक समेत अधिकतम छह लोगों को बैठने की अनुमति होगी, जबकि सुरक्षा कर्मी न होने की स्थिति में चार लोग ही यात्रा कर सकेंगे। प्रशासन का निर्देश है कि चुनाव अवधि में सभी दलों और प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक, जातीय या धार्मिक भावना भड़काने वाले बयान या गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत, डराने-धमकाने या मादक पदार्थों के वितरण पर भी सख्त रोक लगाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रचार और रैली के लिए अनुमति जरूरी

बिना अनुमति झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए स्वामी की अनुमति आवश्यक होगी। सभा, रैली या जुलूस के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी।

मतदान दिवस पर विशेष व्यवस्था

मतदान के दिन किसी भी प्रत्याशी को मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


48 घंटे पहले थमेगा प्रचार

-मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सभी प्रकार के चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इस अवधि में सभाएं, रैलियां और विज्ञापन पूरी तरह बंद रहेंगे। निगरानी के लिए विशेष टीमें सक्रिय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस और वीडियो निगरानी टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed