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Kushinagar News: न्यायालय के आदेश पर दो इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर सहित पांच पुलिसकर्मी निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Mon, 08 Jan 2024 04:01 PM IST
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सार
एएसपी रितेश सिंह ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में 376डी के मामले में त्रुटिपूर्ण तरीके से विवेचना करने व लापरवाही के आरोप में एमपी सिंह, कुशीनगर सेशन कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2022-23 में तैनात रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, बीट एसआई प्रियांशु राय सहित कोर्ट मोहर्रिर शशिकांत चौधरी व पैरोकार सदानंद यादव को निलंबित किया गया है।
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
पडरौना में वर्ष 2020 में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म की त्रुटिपूर्ण और लापरवाहीपूर्वक विवेचना करने के मामले में इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। महेंद्र कुमार चतुर्वेदी इन दिनों देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के इंस्पेक्टर थे। इसी मामले में उनके बाद के थानाध्यक्ष रहे राघवेंद्र सिंह, बीट उप निरीक्षक, कोर्ट मोहर्रिर और पैरोकार पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।
पुलिस विभाग के मुताबिक, कप्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कुबेरस्थान के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को विवेचना सौंपी गई थी। वादी की तरफ से उन पर विवेचना त्रुटिपूर्ण करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली गई थी। इस मामले में तत्कालीन विवेचक एमके चतुर्वेदी के निलंबन की कार्रवाई हुई है।
इसी मामले में कुशीनगर सेशन कोर्ट की तरफ से जारी एनबीडब्ल्यू और धारा-82 का आदेश जारी हुआ था, जिसका पालन न कराने पर वर्ष 2022-23 में थानाध्यक्ष रहे राघवेंद्र सिंह व बीट एसआई प्रियांशु राय को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कोर्ट मोहर्रिर शशिकांत चौधरी व पैरोकार सदानंद यादव को भी निलंबित किया गया है।
एएसपी रितेश सिंह ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में 376डी के मामले में त्रुटिपूर्ण तरीके से विवेचना करने व लापरवाही के आरोप में एमपी सिंह, कुशीनगर सेशन कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2022-23 में तैनात रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, बीट एसआई प्रियांशु राय सहित कोर्ट मोहर्रिर शशिकांत चौधरी व पैरोकार सदानंद यादव को निलंबित किया गया है।
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पुलिस विभाग के मुताबिक, कप्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कुबेरस्थान के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को विवेचना सौंपी गई थी। वादी की तरफ से उन पर विवेचना त्रुटिपूर्ण करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली गई थी। इस मामले में तत्कालीन विवेचक एमके चतुर्वेदी के निलंबन की कार्रवाई हुई है।
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इसी मामले में कुशीनगर सेशन कोर्ट की तरफ से जारी एनबीडब्ल्यू और धारा-82 का आदेश जारी हुआ था, जिसका पालन न कराने पर वर्ष 2022-23 में थानाध्यक्ष रहे राघवेंद्र सिंह व बीट एसआई प्रियांशु राय को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कोर्ट मोहर्रिर शशिकांत चौधरी व पैरोकार सदानंद यादव को भी निलंबित किया गया है।
एएसपी रितेश सिंह ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र में 376डी के मामले में त्रुटिपूर्ण तरीके से विवेचना करने व लापरवाही के आरोप में एमपी सिंह, कुशीनगर सेशन कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2022-23 में तैनात रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, बीट एसआई प्रियांशु राय सहित कोर्ट मोहर्रिर शशिकांत चौधरी व पैरोकार सदानंद यादव को निलंबित किया गया है।
