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Lakhimpur Kheri News: 20 साल से दूसरे पंचायत के हाथ में राशन की दुकान
Thu, 24 Sep 2026 01:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:35 AM IST
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निघासन। ग्राम मटहिया में उचित दर की दुकान करीब 20 वर्षों से दूसरे पंचायत के व्यक्ति द्वारा संचालित किए जाने की शिकायत हुई है। दुकान किसी अन्य व्यक्ति को ठेके पर देने और कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन देने के भी आरोप हैं।
शिकायत पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजित सिंह पाल ने जिलाधिकारी को जांच कर नियमानुसार दुकान का आवंटन कराने के निर्देश दिए हैं।
मटहिया निवासी धर्मेंद्र कुमारपाल ने राज्यमंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि गांव की दुकान करीब दो दशक से दूसरे पंचायत के व्यक्ति के हाथ में है। संबंधित व्यक्ति खुद दुकान न चलाकर किसी अन्य से ठेके पर संचालन करा रहा है। ग्रामीणों को कम राशन देने और दुकान संचालन में मनमानी के आरोप भी लगाए गए हैं।
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राज्यमंत्री ने जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों से जांच कराकर नियमानुसार उचित दर दुकान का आवंटन कराने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट 15 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने को कहा है।
एसडीएम निघासन यदुवीर सिंह ने बताया कि शिकायत की नियमानुसार जांच कराई जाएगी। दुकान का संचालन नियमों के विपरीत मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुन: आवंटन की प्रक्रिया भी शासनादेश के अनुसार कराई जाएगी।
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शिकायत पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजित सिंह पाल ने जिलाधिकारी को जांच कर नियमानुसार दुकान का आवंटन कराने के निर्देश दिए हैं।
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मटहिया निवासी धर्मेंद्र कुमारपाल ने राज्यमंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि गांव की दुकान करीब दो दशक से दूसरे पंचायत के व्यक्ति के हाथ में है। संबंधित व्यक्ति खुद दुकान न चलाकर किसी अन्य से ठेके पर संचालन करा रहा है। ग्रामीणों को कम राशन देने और दुकान संचालन में मनमानी के आरोप भी लगाए गए हैं।
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राज्यमंत्री ने जिलाधिकारी को संबंधित अधिकारियों से जांच कराकर नियमानुसार उचित दर दुकान का आवंटन कराने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट 15 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने को कहा है।
एसडीएम निघासन यदुवीर सिंह ने बताया कि शिकायत की नियमानुसार जांच कराई जाएगी। दुकान का संचालन नियमों के विपरीत मिला तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुन: आवंटन की प्रक्रिया भी शासनादेश के अनुसार कराई जाएगी।