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Lalitpur News: महिला पर जानलेवा हमले में ऑटो चालक को दस वर्ष का कारावास

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 12:52 AM IST
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Auto driver gets 10 years' imprisonment for fatal attack on woman
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भोपाल से उसकी ऑटो में सब्जी लेकर नहीं आने से था नाराज
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने के तीन वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) विकास कुमार की अदालत ने ऑटो चालक को दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

थाना जीआरपी अंतर्गत मोहल्ला गांधीनगर नई बस्ती चंडी मंदिर के पास निवासी कल्लू अहिरवार ने तीन वर्ष पहले तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी पानबाई (40) भोपाल सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर ललितपुर मंडी में बेचने का काम दस वर्ष से कर रही है। भोपाल में स्टेशन से सब्जी मंडी तक आने जाने के लिए जिस ऑटो का प्रयोग करती थी, उसके चालक से जान पहचान हो गई थी। उसका नाम सलीम निवासी न्यू आरिफ नगर बेरसिया रोड थाना गौतमगनर भोपाल मध्य प्रदेश है। वह उसकी पत्नी को आए दिन परेशान करता था और दबाव बनाता था कि यह उससे बात करे और उसके ऑटो से आया जाया करे।
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21 मार्च 2023 को सुबह छह बजे सलीम उसके घर आया था और धमकी देकर गया था कि अगर उसके ऑटो का इस्तेमाल नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। उसी दिन उसकी पत्नी रोजाना की तरह पातालकोट एक्सप्रेस से भोपाल सब्जी लेने गई थी और अगले दिन 22 मार्च 2023 को सचखंड एक्सप्रेस से वापस ललितपुरआई। सुबह करीब सवा पांच बजे उसकी पत्नी पानबाई जैसे ही ट्रेन के स्लीपर कोच से प्लेटफाॅर्म नंबर तीन पर उतरी, तभी अचानक सलीम ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी को जानलेवा हमला और एससीएसटी, जान से मारने की धमकी देने और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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