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Maharajganj News: बैंक बकाया वसूली में दो बकाएदारों की भूमि कुर्क
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 22 May 2026 02:30 AM IST
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तहसील प्रशासन ने राजस्व व बैंक टीम के साथ की कार्रवाई
संपत्ति के हस्तांतरण और बिक्री पर भी लगाई रोक
शाहपुर। बैंक ऋण बकाया की वसूली को लेकर डुमरियागंज तहसील प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई करते हुए दो बकाएदारों की भूमि कुर्क कर दी। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और बैंक कर्मियों की संयुक्त टीम ने ग्राम मिश्रौलिया मय शिवदाशपुर में की।
जानकारी के अनुसार, ग्राम मिश्रौलिया मय शिवदाशपुर निवासी राम किशोर पर एसबीआई (एडीबी) डुमरियागंज और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा धोबहा का कुल 6.29 लाख रुपये से अधिक बकाया है। वसूली के लिए गाटा संख्या 261, रकबा 2.6220 हेक्टेयर में स्थित उनकी पूरी हिस्सेदारी को कुर्क कर दिया गया।
इसी तरह गांव निवासी विंदु पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा धोबहा का 2.48 लाख रुपये से अधिक ऋण बकाया होने पर उनके आधे हिस्से भूमि को कुर्क किया गया।
नायब तहसीलदार राघवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि उपजिलाधिकारी के 11 मई 2026 के स्वीकृति आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई भूमि और उससे संबंधित अन्य अचल संपत्तियों के हस्तांतरण, बिक्री, दान अथवा किसी भी प्रकार का प्रभार अर्जित करने पर रोक लगा दी गई है। कार्रवाई के दौरान राजस्व और बैंक विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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संपत्ति के हस्तांतरण और बिक्री पर भी लगाई रोक
शाहपुर। बैंक ऋण बकाया की वसूली को लेकर डुमरियागंज तहसील प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई करते हुए दो बकाएदारों की भूमि कुर्क कर दी। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और बैंक कर्मियों की संयुक्त टीम ने ग्राम मिश्रौलिया मय शिवदाशपुर में की।
जानकारी के अनुसार, ग्राम मिश्रौलिया मय शिवदाशपुर निवासी राम किशोर पर एसबीआई (एडीबी) डुमरियागंज और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा धोबहा का कुल 6.29 लाख रुपये से अधिक बकाया है। वसूली के लिए गाटा संख्या 261, रकबा 2.6220 हेक्टेयर में स्थित उनकी पूरी हिस्सेदारी को कुर्क कर दिया गया।
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इसी तरह गांव निवासी विंदु पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा धोबहा का 2.48 लाख रुपये से अधिक ऋण बकाया होने पर उनके आधे हिस्से भूमि को कुर्क किया गया।
नायब तहसीलदार राघवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि उपजिलाधिकारी के 11 मई 2026 के स्वीकृति आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई भूमि और उससे संबंधित अन्य अचल संपत्तियों के हस्तांतरण, बिक्री, दान अथवा किसी भी प्रकार का प्रभार अर्जित करने पर रोक लगा दी गई है। कार्रवाई के दौरान राजस्व और बैंक विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।