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Mainpuri News: बिजली चोरी का आरोपी न्यायालय से फरार घोषित

संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 02 Feb 2026 02:35 AM IST
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Accused of electricity theft declared absconding from court
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मैनपुरी। भोगांव की आलू मंडी में 20 साल पहले बिजली चोरी के मामले में न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर स्पेशल जज ईसी एक्ट ने फरार घोषित कर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। उसकी जमानत लाने वाले जमानतगीरों को नोटिस जारी किए गए हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की गई है।
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विद्युत विभाग के अवर अभियंता गिरीशचंद्र शर्मा ने टीम के साथ 16 दिसंबर 2005 को भोगांव में चेकिंग की। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी आलू मंडी भोगांव में लज्जाराम को मकान व दुकान में बिना विद्युत कनेक्शन लिए बिजली की चोरी करते हुए पाया। अवर अभियंता ने थाना भोगांव में बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। लज्जाराम ने न्यायालय में हाजिर होकर 20 अप्रैल 2006 को जमानत कराई। इसके बाद वह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ।
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विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के आवेदन पर स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने लज्जाराम को फरार घोषित करके गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ ही जमानतगीर गुलाब सिंह यादव निवासी शहजादपुर थाना भोगांव, संजीव कुमार निवासी कबीरगंज थाना भोगांव को नोटिस जारी किए हैं।
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